देश में केंद्र तथा राज्य स्तर पर किसानों के लिए बहुत योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिसकी जानकारी बहुधा किसानों को नहीं है. इसी क्रम में आइये आज हम पशुपालकों को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा दी जा रही एक सब्सिडी योजना के बारे में बताते है. दरअसल कृषि मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, अगर आप एक छोटी डेयरी खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको क्रॉसब्रीड गाय (औसत से अधिक दूध देने वाली) जैसे साहीवाल, रेड सिंधी, गिर, राठी या भैंस रखनी होंगी. आप इस DEDS योजना के तहत खोली गयी डेयरी में 10 दुधारू पशु रख सकते हैं. जिसके लिए 7 लाख रुपए का लोन पशुधन विभाग मुहैया कराएगा.
पशुपालन के लिए 25 से 33 फीसद सब्सिडी
डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS) के मुताबिक आपको डेयरी लगाने में आने वाले खर्च का 25 फीसदी कैपिटल सब्सिडी मिलेगी. अगर आप अनुसूचित जाति/जनजाति की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 33 फीसदी सब्सिडी मिल सकती है. यह सब्सिडी आपको अधिकतम 10 दुधारू पशुओं के लिए ही दी जाएगी. इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी बैक एंडेड सब्सिडी( Back Ended Subsidy) होगी. Back Ended से हमारा तात्पर्य ‘NABARD’ द्वारा सब्सिडी जिस राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लिया गया है उस बैंक को जारी की जाएगी, और वह बैंक लोन देने वाले व्यक्ति के नाम पर उस पैसे को अपने पास जमा रखेगा. फिर ऋण पशुधन विभाग मुहैया कराएगा.
योजना के तहत लोन देने वाले वित्तीय संस्थान
वाणिज्यिक बैंक
क्षेत्रीय बैंक
राज्य सहकारी बैंक
राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
अन्य संस्थान जो NABARD से पुनर्वित्त पाने के पात्र है.
राष्ट्रीयकृत बैंक (स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)
पशुपालन के लिए लोन कैसे मिलेगा?
लोन प्राप्त करने के लिए पशुपालक को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अपने नजदीकी पशु केंद्र विजिट कर नाबार्ड के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए फॉर्म प्राप्त करना पड़ेगा. तत्पश्चात फॉर्म भरने के बाद पशुपालक को बैंक विजिट कर अपने फॉर्म को जरूरी दस्तावेजों के साथ संलग्न कर जमा करने पड़ेगा. जिसके बाद बैंक की ओर से पशुपालक के आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर नाबार्ड को भेजा जाएगा. तब फिर नाबार्ड पशुपालक को सब्सिडी प्रदान के लिए बैंक को लोन मुहैया कराएगा. गौरतलब है कि पशुपालन लोन का फायदा उसी पशुपालक को मिल पाएगा जिसने किसी भी बैंक से लोन न लिया हो.
लोन के लिए जरूरी दस्तावेज
यदि लोन 1 लाख से अधिक है तो लोन लेने वाले को अपनी जमीन संबंधी कुछ कागजद गिरवी रखने पड़ सकते हैं-
जाति प्रमाण पात्र
पहचान पत्र और प्रमाण पत्र
प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान की प्रति
उत्तर प्रदेश के पशुपालक अधिक जानकारी के लिए अपने यहां के पशुपालन विभाग के अधिकारी से बात करने के लिए http://www.animalhusb.upsdc.gov.in/en/contact-us लिंक पर विजिट कर सकते है.
DEDS के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: https://www.nabard.org/.../File/Circular-DEDS%202018-19.pdf
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