
Agriculture Loan Scheme: राजस्थान सरकार द्वारा किसानों और भूमि विकास बैंकों के ऋणों के लिए एकमुश्त समझौता (OTS) योजना शुरू की गई है, जिससे किसानों और लघु उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी. सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि इस योजना से कमजोर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे भूमि विकास बैंकों के साथ-साथ कर्जदार किसानों को भी संजीवनी मिलेगी. OTS योजना के तहत राज्य के किसान और लघु उद्यमी को ब्याज में विशेष छूट दी जाएगी.
राज्य सरकार की यह पहल राजस्थान के किसानों और लघु उद्यमियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और भूमि विकास बैंकों की स्थिति को भी सुधारने में मदद करेगी.
OTS योजना के तहत मिलेगी ब्याज में छूट
राज्य सरकार के इस निर्णय के तहत किसान और लघु उद्यमी यदि मूलधन की राशि जमा करवाते हैं, तो उन्हें अवधिपार ब्याज में 100% छूट दी जाएगी. इस योजना से न केवल ऋणधारी राहत महसूस करेंगे, बल्कि भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी.
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा, भूमि विकास बैंकों के ऋणों के लिए एकमुश्त समझौता (OTS) योजना से किसानों और लघु उद्यमियों को तो बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही कमजोर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे भूमि विकास बैंकों के लिए भी, राज्य सरकार… pic.twitter.com/k3DcxoQCEb
— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) March 16, 2025
किसानों और उद्यमियों को मिलेगी राहत
- जिन किसानों और लघु उद्यमियों ने भूमि विकास बैंकों से ऋण लिया है और ब्याज बढ़ने के कारण ऋण चुकाने में असमर्थ हो गए हैं, वे OTS योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं.
- ब्याज की पूरी छूट मिलने से किसानों को अपने वित्तीय संकट से उबरने का मौका मिलेगा.
- यह योजना राज्य सरकार के हर घर खुशहाली अभियान के तहत लाई गई है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत दी जा सके.
भूमि विकास बैंकों के लिए फायदेमंद
- कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे भूमि विकास बैंकों को भी इस योजना से लाभ होगा.
- किसानों और लघु उद्यमियों के ऋण चुकाने से बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी.
- सरकार के इस कदम से सहकारिता क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा.
योजना का लाभ ऐसे उठाएं?
एकमुश्त समझौता योजना (OTS) से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान और लघु उद्यमी निकटतम भूमि विकास बैंक या सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं. जहां से लाभार्थी OTS योजना के तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं.
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