बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana) शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य न सिर्फ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है बल्कि खुद का स्टार्टअप शुरू कर चुके वाले युवा उद्यमियों के व्यवसाय को आगे बढ़ाना है. इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो योजनाओं का शुभारंभ किया है. एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है तो दूसरी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना. इन दोनों योजनाओं का फायदा राज्य के सभी वर्ग के बेरोजगार युवाओ और युवा उद्यमियों को मिलेगा. तो आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी-
लोन की रकम पर आधी छूट
यह योजना प्रदेश के युवाओं के लिए भी लाभदायक है कि इसमें लोन लेने वाले युवाओं को लोन की आधी रकम ही चुकाना पड़ेगी. वहीं महिला उद्यमियों को इस रकम चुकाने के लिए कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा. लोन की रकम चुकाने के लिए 7 साल का समय दिया जाएगा. वहीं बाकी युवाओं को 1 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा.
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
यह ऐसी योजना है जिसके लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा. यह योजना 18 जून, 2021 से शुरू हो चुकी है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए अगले तीन महीनों तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
कैसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए दिए गए लिंक https://udyamiuser.bihar.gov.in/ पर क्लिक करें. यहां आपको एक पंजीयन फार्म खुलेगा. जहां आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी तथा आधार नंबर की जानकारी देना होगी. बता दें कि आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की डिटेल ही फार्म भरते समय देवें. अब इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर एक ओटीपी आएगा. जिसके बाद आपका पंजीयन सफलतापूर्वक हो जाएगा. पंजीयन करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी अपने वर्ग की सही जानकारी दें.
योजना का लाभ लेने के लिए किन बातों को ध्यान रखें-
1. आवेदनकर्ता फार्म भरते हुए पहले पेज पर अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे जन्म तिथि, लिंग, माता-पिता का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, वैवाहिक जानकारी, ईमेल पता, योजना का नाम, शैक्षणिक और जाति की संबंधित जानकारी सही दें.
2. फार्म के दूसरे पेज पर आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी होगी. यदि आप जो उद्योग शुरू करने जा रहे हैं उसकी ट्रैनिंग ले चुके हैं तो उसकी जानकारी दें. प्रशिक्षित आवेदनकर्ताओं को वरीयता दी जाएगी.
3. इससे अगले पेज पर आपको अपनी फैमेली की स्थिति और व्यवसाय की जानकारी भरना होगी.
4. बता दें कि जिस स्टार्टअप के लिए आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह प्रोपरायटरशिप, पार्टनरशिप, एमएलसी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए.
5. इससे अगले पेज आपको जिस जगह पर यह उद्योग लगाने जा रहे हैं उसके दस्तावेजों की जानकारी देना होगी. साथ ही आपने इसके लिए प्रशिक्षण लिया है तो उसके दस्तावेज भी सबमिट करें.
6. इसके अगले पेज पर आपको अपने प्रोजेक्ट की लागत का ब्यौरा देना होगा. इसके बाद अपने बैंक खाते की जानकारी भर दें. अब डाक्यूमेंटस को अपलोड कर दें. आपको प्रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा जहां आप अपने फार्म की जानकारी देख सकते हैं. यदि कोई त्रूटि नहीं है तो फार्म का सबमिट कर दें.