
बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने राज्य के मछुआरों के लिए एक बड़ी राहत देने वाली योजना शुरू की है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए "मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मछुआ समुदाय को मत्स्य शिकारमाही और विपणन कार्यों में सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को आधुनिक और लाभकारी बना सकें.
आइए राज्य सरकार की इस बेहतरीन पहल के बारे में यहां विस्तार से जानते हैं ताकि आप भी इस योजना का लाभ उठा सके.
योजना के दो प्रमुख घटक
इस योजना के तहत दो तरह की सहायता प्रदान की जाएगी –
- मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट वितरण योजना: राज्य के चयनित मछुआरों, मत्स्य विक्रेताओं और वेंडरों को 100% अनुदान पर मछली पकड़ने और बेचने के लिए जरूरी किट मुफ्त में दी जाएगी. इससे छोटे मछुआरों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और उन्हें अपने व्यवसाय के लिए महंगे उपकरण खरीदने की चिंता नहीं रहेगी.
- मत्स्य परिवहन योजना: जो मछुआरे थोक या खुदरा बिक्री करते हैं, उन्हें ऑइस बॉक्स से सुसज्जित थ्री-व्हीलर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे. इस वाहन की लागत का 50% अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. इससे मछली को ताजगी के साथ दूरदराज़ के बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होगी.
पात्रता और जरूरी दस्तावेज
इस योजना के तहत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य, अनुसूचित जाति/जनजाति, जीविका समूह और एफएफपीओ के सदस्य, जो मत्स्य विक्रय का कार्य करते हैं, आवेदन के पात्र होंगे.
आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे:
- दुकान या विक्रय स्थल की फोटो (पोस्टकार्ड साइज)
- स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र, जिसमें यह स्पष्ट हो कि विक्रय स्थल विवाद रहित है और पूर्व में किसी समान योजना का लाभ नहीं लिया गया है
- मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और IFSC कोड
लाभुकों का चयन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा. चयन के उपरांत, सभी जिलों में कैंप लगाकर किट और वाहन का वितरण किया जाएगा.
आवेदन प्रक्रिया और शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.bihar.gov.in/ पर उपलब्ध है. आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है.
चयनित लाभार्थियों को सूचीबद्ध एजेंसियों से कोटेशन लेकर जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना होगा. इसके बाद वे अपनी हिस्सेदारी की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे और पावती प्राप्त करेंगे. पावती और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत एजेंसी को वाहन या किट की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किया जाएगा.
नोट: अधिक जानकारी के लिए योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट http://state.bihar.gov.in/ahd/Citizen Home.html पर 8 मई 2025 से उपलब्ध है. इस पहल के जरिए बिहार सरकार का उद्देश्य मछुआ समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और मत्स्य व्यापार को और अधिक व्यवस्थित करना है.
Share your comments