किसान भाइयों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम पॉली हाउस पर पूरी एक श्रृंखला चलाएंगें. पिछले एक लेख में हमनेआपको बताया कि पॉली हाउस होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है. (पॉली हाउस की बेसिक जानकारी के लिए कृषि जागरण के इस लिंक पर जाएं) आज इस लेख के माध्य से हम आपको बताएंगें कि इसके लिए आवेदन आप किस तरह कर सकते हैं. यह लेख में पॉली हाउस निर्माण संबंधी सब्सिडी के बारे में है, जो विशेषकर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है. इसी श्रृंखला में हम अन्य राज्यों में मिलने वाले सब्सिडी योजनाओं की भी बात करेंगें. लेकिन आज फिलहाल बात सिर्फ मध्य प्रदेश की होगी.
मध्य प्रदेश में पॉली हाउस योजना (Poly House Scheme in Madhya Pradesh)
मध्य प्रदेश सरकार पॉली हाउस को लेकर गंभीर है. राज्य में आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ फसलों को अतिवृष्टि, खराब मौसम, बरसात और ओलावृष्टि आदि से बचाने के लिए पॉली हाउस योजना चलाई गई है.
एकीकृत बागवानी विकाश मिशन की तरफ से सहायता (Support from Integrated Horticulture Development Mission)
इस योजना के तहत उन किसानों को सरकार सहायता प्रदान करती है, जो अपने खेतों में पॉली हाउस और शेड नेट आदि लगाना चाहते हैं. सरकारी सहायता लेकर आप बहुत आराम से सरंक्षित खेती कर सकते हैं. सरंक्षित खेती के लिए आपको एकीकृत बागवानी विकाश मिशन की तरफ से भी सहायता मिलती है.
पात्रता (Eligibility)
पॉली हाउस के लिए सहायता देने हेतु सरकार द्वारा कुछ मानक तय किए गए हैं. अगर आप मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी हैं, तभी आपको राज्य सरकार से सहायता मिल सकती है. इसके साथ ही सब्सिडी उन्हीं किसानों को दी जाएगी, जिनके पास खुद की जमीन होगी.
सिंचाई के साधन होने जरूरी (Necessary means of irrigation)
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको भरोसा दिलाना होगा कि आपके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन मौजूद है. वैसे अगर आप आदिवासी किसान हैं, तो आप वनाधिकार प्रमाणपत्र के अंतर्गत भी आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने हिस्से की राशि की व्यवस्था खुद करनी होगी.
दस्तावेज (Document)
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास अपना आधार कार्ड (जो कि मोबाईल नम्बर से लिंक हो), भूमि के ओरिजिनल कागज़ और बैंक पास बुक के साथ-साथ तीन पास्पोर्ट साइज फोटो(तुरंत की खिंचाई हुई) चाहिए.
आरक्षित किसानों को लाभ (Benefits to reserved farmers)
अगर आप किसी आरक्षित कोटे से आते हैं, तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और वनाधिकार प्रमाण पत्र (आदिवासी वर्ग के किसानों के लिए) चाहिए.
कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be received)
पॉली हाउस में व्यावसायिक फसलों की खेती पर सरकार द्वारा आपको 50 प्रतिशत का अनुदान मिलता है. ये अनुदान किसानों को पॉली हाउस लगाने, मल्चिंग पेपर खरीदने और फूलों एवं सब्जियों की हाइब्रिड किस्मों को खरीदने आदि के लिए दिया जाता है.
ऐसे करें आवेदन (How to Apply)
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जिला उद्यानिकी विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको राज्य के ऑफिसियल वेबसाइट mpfsts.mp.gov.in पर जाकर आवेदन करना है. आवेदन के समय मोबाइल पर ओटीपी आएगा. ध्यान रहे कि आवेदन के समय मांग गई सभी जानकारियां आपको ध्यान से भरनी है.
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