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दिल्ली छावनी बोर्ड - Delhi Cantonment Zone

दिल्ली छावनी बोर्ड भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है और छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य और विवेकाधीन कार्यों का निर्वहन करता है। छावनी अधिनियम बोर्ड के अनिवार्य और विवेकाधीन दोनों प्रकार के कार्यों को निर्धारित करता है जैसे कि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति और जन्म और मृत्यु पंजीकरण। प्रशासन और नागरिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से छावनी बोर्ड को आठ वार्डों में विभाजित किया गया है। CBAR-2020, छावनी निधि सेवक नियम 1937, छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 और छावनी संपत्ति नियम जैसे कई अन्य नियम हैं, जो छावनी अधिनियम, 2006 से निकलते हैं।

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