मध्यप्रदेश शासन के निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश के 16 जिलों भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि उपभोक्ताओं के लिए सिंगल फेज एवं थ्री फेज अस्थाई सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु नवीन विद्युत दरें मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लागू की गयी हैं.
कंपनी द्वारा जारी दरों के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि पंप उपभोक्ताओं को सिंगल फेज वन एचपी अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए तीन माह का फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित बकाया राशि 4222 रुपये के स्थान पर कुल राशि सहित राज्य सरकार द्वारा देय सब्सिडी 1843 रुपये है (केवल भुगतान करना होगा).
इसी तरह अस्थाई 3 एचपी कृषि पंप कनेक्शन लेने वाले व्यक्ति को तीन माह का फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज समेत कुल 4879 रुपये का भुगतान करना होगा. कंपनी द्वारा अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए जारी नई दरें 1 नवंबर, 2021 से प्रभावी हो गई हैं.
विद्युत आपूर्ति संहिता 2013 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं से कैपेसिटर सरचार्ज नहीं वसूलेगी, जिनके पंप कनेक्शन में उपयुक्त रेटिंग के कैपेसिटर हैं.
कंपनी ने बताया है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार अस्थायी कृषि पंपों की दरें निर्धारित की गई हैं. फ्यूल चार्ज की गणना एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी.
किन राज्यों को मिलती है मुफ्त बिजली (Which states get free electricity)
एक आंकड़े के मुताबिक देश की कुल बिजली बिक्री में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 22 फीसदी है. इस समय देश के पांच राज्यों के किसानों को मुफ्त बिजली मिलती है. इनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु शामिल हैं. इस बीच यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने बिजली के मुद्दे को राजनीतिक बना दिया है.
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किसान उसका पूरा भुगतान करेगा, बाद में राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी देगी. किसानों को डर है कि इससे सब्सिडी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी.
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