राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ प्रभु लाल सैनी ने विधान सभा में बताया की 2009 से 2017 तक बने ग्रीन हाऊस, पॉली हाउस पर किसानों को सब्सिडी के रूप में अब 12 लाख रु. या लागत के 50 प्रतिशत तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाउस बनाने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान अब कंपनी की जगह किसानों के खाते में किया जाएगा।
सैनी ने बताया कि यह अतिरिक्त अनुदान किसान पाली हाउस और ग्रीन हाउस में फसल उत्पादन के लिए जरूरी खाद, बीज की खरीद पर देय होगा। वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत ग्रीन हाउस या पॉली हाउस लगाने वाले किसानों को अनुदान सीधे उनके खाते में स्थानान्तरित किया जाएगा। अभी उद्यान विभाग द्वारा 1 हजार से 4 हजार वर्ग मीटर तक का ग्रीन हाउस, पॉली हाउस लगाने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और लघु सीमान्त किसानों को 70% अनुदान दिया जा रहा है।
ग्रीन व पॉली हाउस लगाने के इच्छुक किसानों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसमें प्रशासनिक स्वीकृति के बाद किसान को अपनी हिस्सा राशि जमा करवानी होती है। किसान कंपनी का चयन करता है औ कंपनी वहां ग्रीन हाउस स्थापित कर देती है। उद्यान विभाग के अधिकारी ग्रीन हाउस का सत्यापन करने के बाद कंपनी के खाते में अनुदान राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। यह अनुदान आवेदन करने वाले किसानों को पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर दिया जाता है। सैनी ने बताया कि इस वित्त वर्ष में 9 लाख वर्ग मीटर ग्रीन हाउस के लक्ष्य के मुकाबले 49 लाख वर्ग मीटर ग्रीन हाउस लगाने के आवेदन प्राप्त हुए हैं।
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