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Updated on: 13 February, 2019 12:00 AM IST
Power Tiller

फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसानों के पास आधुनिक कृषि यंत्रों का होना बहुत जरुरी है. इससे न केवल कृषि विकास दर को गति मिलता है. बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती भी मिलता है. इसीलिए केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को उनकी श्रेणी के मुताबिक सब्सिडी मुहैया कराया जाता है. इसी कड़ी में उत्तर सरकार की ओर से ट्रैक्टर और पावर टिलर (छोटा रोटावेटर) पर सब्सिडी मुहैया कराया जा रहा है.

उन्होंने  आगे बताया कि ट्रैक्टर पर सरकार की ओर से 75 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. जिसकी कीमत करीब 3 लाख होती है. इसके अलावा सरकार दो तरीके के पावर टिलर पर भी अनुदान देती है. पहला 8  हार्स पावर से कम पावर टिलर जिसकी कीमत तक़रीबन 1 लाख रुपये होती है. उस पर सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 40 हजार रुपये की सब्सिडी है तो वही अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 50 हजार रुपये तक सब्सिडी है. उन्होंने बताया कि 8 हार्स पावर से अधिक के पावर टिलर में अनुसूचित जाति के किसानों को 75 हजार रुपये तो वही सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 50 हजार रुपये सब्सिडी दिया जाता है.

कैसे मिलेगा लाभ

किसानों को ट्रैक्टर व पावर टिलर पर मिलने वाले सब्सिडी का लाभ पाने के लिए सबसे पहले 'कृषि विभाग' (upagripardarshi.gov.in) के पोर्टल में पंजीकरण कराना होगा. उसके बाद उद्यान विभाग के पोर्टल (uphorticulture.gov.in) में जिस कृषियंत्र को खरीदना है. उसे पंजीकरण करना होगा. फिर जिला उद्यान अधिकारी के पास आवेदन करना होगा. उसमें कृषियंत्र का कोटेशन, साथ में जो कृषि यंत्र खरीदने जा रहे हैं, उसके लिए धनराशि की उपलब्धता दिखानी होगी. आवेदन के बाद मंजूरी मिलने पर कृषि यंत्र खरीदना होगा. बता दे कि पंजीकरण के लिए किसानों को अपने बैंक खाते का पासबुक और आधार कार्ड की एक कापी लाना जरूरी है. यंत्र खरीदने के बाद सब्सिडी किसान के बैंक खाते में सीधे मिलेगी. सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए एक 10 रुपये के स्टांप में शपथ पत्र लगाना भी जरूरी है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अलावा अब उद्यान विभाग से भी किसान को कृषि यंत्र की खरीद करने पर सब्सिडी मिलेगी. बागवानी, केला, मशाला की खेती करने वाले किसानों के लिए उद्यान विभाग ने छोटा ट्रैक्टर व 8 हार्स पावर के पावर टिलर (छोटा रोटावेटर) पर अनुदान योजना लागू की है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, कानपुर के जिला उद्यान अधिकारी रामसिंह ने बताया है कि 20 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर और 8हार्स पावर से कम व 8 हार्स पावर से बड़े पावर टिलर पर सरकार अनुदान दे रही है.

English Summary: up government give 50 percent subsidy on tractor and power tiller
Published on: 13 February 2019, 04:41 IST

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