देश की जनता को सबसे अधिक भरोसा पोस्ट ऑफिस की स्कीम पर होता है. शायद इसलिए लोग भी अपने पैसे को इसकी स्कीम में सबसे ज्यादा निवेश करते हैं. पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम भारत सरकार से द्वारा सुरक्षित मानी जाती है. आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम में आप निवेश करते हैं, तो आप अपने निवेश को अपने मुसीबत के समय पर आसानी से निकाल सकते हैं. अगर आप पोस्ट ऑफिस से अपने निवेश के पूरे पैसे को निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ शर्तों और नियमों को ध्यान में रखना होगा.
पोस्ट ऑफिस के इन अकाउंट को कर सकते हैं बंद
-
अगर आप पोस्ट ऑफिस (post office) से अपने सभी पैसे को निकाल कर बंद करवाना चाहते हैं, तो आप इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme) अकाउंट को सरलता से बंद कर सकते हैं. बस आपको इन सभी अकाउंट को बंद करने के लिए फीस शुल्क देना होगा. जिसके तहत आपका अकाउंट बंद किया जाएगा.
-
वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट (recurring deposit account) में निवेश करते है. तो आप इस खाते को शुरू होने के कम से कम तीन साल बाद ही बंद कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे इस खाते में आपकी सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज दर ही लागू होगी. इसके अलावा आपको कोई अन्य लाभ नहीं दिया जाएगा.
-
इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) को भी बंद कर सकते है. लेकिन इस स्कीम से अपने निवेश को निकलवाने के लिए आपके खाते को कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए. अगर आप किसान विकास पत्र के माध्यम से भी इस खाते को बंद करवाते हैं. तब भी आपको कम से कम 2 साल 6 महीने में ही बंद करवाने की इजाजत है. इससे पहले आप अपने इस खाते को बंद नहीं करवा सकते हैं.
-
अगर आप पोस्ट ऑफिस में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund in the post office) यानी पीपीएफ अकाउंट में निवेश करते हैं और आप इसे बंद करवाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के नियमों के तहत आप इस खाते को कम से कम 5 साल बाद ही बंद करवा सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि यह नियम भी आप पर तभी लागू होगा जब आप किसी गंभीर बीमारी या फिर हाइयर एजुकेशन की जरूरत को पूरा करवाने के लिए अपने निवेश किए हुए पैसे को निकलवा रहे है.
-
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में अगर व्यक्ति निवेश करता है और किसी कारणवश आप इसे बंद करवाना चाहते हैं, तो आप इसे सरकार के नियम और पोस्ट ऑफिस की शर्तों के अनुसार इसे खात को आप तब ही बंद करवा सकते हैं, जब आपकी बेटी की शादी हो गई हो या फिर इस खाते के शुरू होने के बाद कम से कम 18 साल पूरे होने पर आप इस योजना से जुड़ें खाते को बंद करवा सकते हैं.
-
अगर आप नेशनल सेविंग स्कीम (National Saving Scheme) में निवेश करते हैं और इस योजना को बंद करवाना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस की इस योजना को बंद नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु या जब्ती की स्थिति में हो. तब आप इस स्कीम को बंद करवा सकते हैं. इसके लिए अधिकारियों के द्वारा जांच की जाएगी.