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ट्रैक्टर से चलने वाले 12 कृषि यंत्रों पर भारी छूट, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, किसान 26 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई!

Subsidy on Agriculture Equipment: किसानों के लिए राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इसके लिए किसानों को 27 फरवरी से 26 मार्च 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा.

विवेक कुमार राय
विवेक कुमार राय
subsidy on farm machinery
कृषि कार्य करता हुआ ट्रैक्टर, फोटो साभार: कृषि जागरण

Subsidy on Agriculture Equipment: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की योजना शुरू की है, जिसके तहत वे सरकारी सहायता से आधुनिक कृषि उपकरण खरीद सकते हैं. सरकार का उद्देश्य है कि किसान नई और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके अपनी खेती को अधिक लाभदायक बनाएं और आमदनी में बढ़ोतरी करें. इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है. साथ ही, जिलेवार लक्ष्य तय किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें.

ट्रैक्टर से चलने वाले और अन्य शक्ति-चालित कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है. पहले आवेदन की अवधि 27 फरवरी से 11 मार्च 2025 तय की गई थी, और चयन प्रक्रिया 12 मार्च 2025 को लॉटरी के माध्यम से पूरी होनी थी. हालांकि, अब इस योजना में बदलाव किया गया है. नई व्यवस्था के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है. अब किसान इस तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद, 27 मार्च 2025 को लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा और चुने गए किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे.

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-

किसानों को कितना मिलेगा अनुदान?

इस योजना के तहत किसानों को उनकी श्रेणी (महिला, पुरुष, जाति वर्ग और भूमि की जोत) के अनुसार अलग-अलग दरों पर अनुदान दिया जाएगा. किसानों को 40% से 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है. इच्छुक किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से यह जान सकते हैं कि उन्हें किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी.

किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?

किसानों को कई तरह के ट्रैक्टर और अन्य शक्ति-चालित यंत्रों पर अनुदान मिलेगा. इसके लिए आवेदन 27 फरवरी 2025 से 26 मार्च 2025 तक किया जा सकता है और 27 मार्च 2025 को लॉटरी प्रक्रिया के बाद किसानों का चयन होगा.

कृषि यंत्र अनुदान योजना, फोटो साभार: कृषि जागरण
कृषि यंत्र अनुदान योजना, फोटो साभार: कृषि जागरण

नीचे दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा:

यंत्र का नाम

डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) राशि (रुपयों में)

बैकहो / बैकहो लोडर (35 HP ट्रैक्टर चालित)

8000/-

सब साइलर

7500/-

स्टोन पिकर

7800/-

रेज्ड बेड प्लान्टर विथ इन्क्लाइंड प्लेट प्लान्टर एंड शेपर

6000/-

पावर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर

5000/-

लेजर लेवलर

6500/-

फर्टिलाइजर ब्राडकास्टर

5500/-

पल्वेराइज़र (3 HP तक)

7000/-


पात्रता और शर्तें

  • किसान के पास स्वयं के नाम पर ट्रैक्टर होना आवश्यक है.

  • पिछले 5 वर्षों में इस योजना के तहत किसान ने कोई अनुदान नहीं लिया होना चाहिए.

  • निर्धारित समय के भीतर खरीदे गए यंत्रों पर ही अनुदान दिया जाएगा.

  • आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे.

  • यदि आवेदन निरस्त हो जाता है, तो किसान अगले 6 महीनों तक आवेदन नहीं कर पाएंगे.

  • किसान को केवल चयनित डीलर से ही कृषि यंत्र खरीदने होंगे.

  • एक बार डीलर का चयन करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता.

  • किसानों को भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट, चेक या ऑनलाइन बैंकिंग से ही करना होगा. नकद भुगतान मान्य नहीं होगा.

  • आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा   

  • योजना के तहत अपात्र किसानों को अनुदान नहीं दिया जाएगा.

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करने के बाद किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे:

  1. आधार कार्ड की कॉपी

  2. बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की कॉपी

  3. जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए)

  4. बी-1 की प्रति

  5. बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र (सिंचाई उपकरणों के लिए)

जिला अधिकारी द्वारा इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही किसान को क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा.

कृषि यंत्र खरीदने की प्रक्रिया

  1. आवेदन करें: किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर 27 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

  2. लॉटरी प्रक्रिया: 12 मार्च 2025 को लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा.

  3. डीलर का चयन: किसान को चयनित डीलर से ही कृषि यंत्र खरीदना होगा.

  4. सामग्री का क्रय: क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिनों के भीतर सामग्री खरीदनी होगी.

  5. भौतिक सत्यापन: डीलर द्वारा यंत्र की आपूर्ति और दस्तावेज अपलोड करने के 7 दिनों के भीतर विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा.

  6. अनुदान प्राप्ति: यदि सत्यापन सफल होता है, तो किसान को अनुदान का लाभ मिलेगा.

महत्वपूर्ण लिंक

  • ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल: यहां क्लिक करें 

  • डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जानकारी: यहां क्लिक करें 

English Summary: subsidy on farm machinery purchase of 12 tractor driven agricultural equipment for MP farmers Published on: 13 March 2025, 11:59 IST

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