अधिकतर लोगों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इससे बचने के लिए सरकार द्वारा एक खास योजना चलाई जा रही है, जिसे सरल पेंशन योजना (Saral Pension Yojana) कहा जाता है.
बता दें कि बीमा नियामक इरडा (IRDAI) ने बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना को लागू करने का निर्देश दे दिया है. इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना की अच्छी बात यह है कि अगर बीमाधारक की मौत हो जाती है, तो इसके बाद जीवनसाथी व नॉमिनी को उसकी मृत्यु तक एन्युटी मिलती रहेगी.
क्या है सरल पेंशन योजना?
इस योजना के तहत बीमाकर्ता के नाम पर 2 वार्षिकी विकल्प दिए जाते हैं. इसमें वार्षिक राशि 1 हजार रुपए प्रति माह, 3 हजार रुपए प्रति तिमाही, 6 हजार रुपए प्रति छमाही व 12 हजार रुपए सालाना तय की गई है. बता दें कि इस योजना में मैच्योरिटी का लाभ नहीं दिया जाता है, लेकिन खरीद मूल्य का 100 प्रतिशत वापस किया जाता है. इस योजना में आप जितने अधिक पैसे निवेश करते हैं, उतने ही अधिक पैसे पेंशन के रूप में मिलेंगे. इसके अलावा वार्षिकी (एन्युटी) का लाभ भी दिया जाता है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब उपभोक्ता पॉलिसी को 6 महीने के बाद किसी भी समय सरेंडर भी कर सकता है.
क्या होती है एन्युटी?
आपके किसी भी तरह के पेंशन प्लान में जमा की गई राशि के बदले बीमा कंपनी सालाना राशि देती है, जिसे वार्षिकी यानी एन्युटी कहा जाता है. निवेशक को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए पेंशन योजना की सुविधा दी जाती है. इसका लाभ सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारी अलग-अलग पेंशन प्लान के तहत मिलता है. इसमें आपको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर अवधि चुनने का विकल्प दिया जाता है.
आयु-सीमा
सरल पेंशन योजना के तहत आवेदन के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
ज़रूरी दस्तावेज़
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आधार कार्ड
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पैन कार्ड
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बैंक पासबुक
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निवास प्रमाणपत्र
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पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें आवेदन
आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.irdai.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा.