राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कृषि उपज रहन ऋण योजना (Krishi Upaj Rahan Loan Yojana) की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती करना आसान होगा. बता दें कि सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को 1.5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा इसके अलावा बड़े पैमाने पर खेती संबंधी कामों के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन 11 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराया जाएगा. आइए आपको कृषि उपज रहन ऋण योजना संबंधी कुछ ज़रूरी जानकारी देते हैं.
क्या है कृषि उपज रहन ऋण योजना?
इस योजना के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को लोन का सिर्फ 3 प्रतिशत बैंक को वापस करना है. लोन का बाकी का 7 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. यह योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू की गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. बता दें कि राज्य सरकार दवारा हर साल लगभग 50 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी. मगर इसका लाभ वहीं किसान उठा पाएंगे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है.
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कृषि उपज रहन ऋण योजना का उद्देश्य
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कोरोना और लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना.
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कृषि की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके.
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किसानों की आमदनी में वृद्धि की जाएगी.
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कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना.
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किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना.
कृषि उपज रहन ऋण योजना से लाभ
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छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती करना आसान होता है.
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छोटे और सीमांत किसानों को सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा.
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बड़े पैमाने वाले किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 11 प्रतिशत ब्याज पर मुहैया कराया जाएगा.
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समय पर लोन चुकाने पर ब्याज पर 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
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छोटे और सीमांत किसानों को लोन का सिर्फ 3 प्रतिशत ही बैंक को वापस करना होता है, बाकी का 7 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
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कृषि उपज रहन ऋण योजना की पात्रता
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आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी हो.
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इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसान को ही मिलेगा.
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अगर किसानों के पास 1 या 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उन्हें वह योजना का लाभ उठा सकते हैं.
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अगर किसान समय पर लोन चुका देता है, तो उसे ब्याज पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत की छूट दी मिलेगी.
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किसानों को अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
जरूरी दस्तावेज़
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आधार कार्ड
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पहचान पत्र
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निवास प्रमाण पत्र
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बैंक अकाउंट की पासबुक
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फसल के दस्तावेज़
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भूमि से जुड़े ज़रुरी दस्तावेज
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मोबाइल नंबर
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पासपोर्ट साइज फोटो
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ऐसे करें आवेदन
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सबसे पहले आपको कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.agriculture.rajasthan.gov.in/content/agriculture/hi.html पर जाना होगा.
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अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
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इस होम पेज पर कृषि उपज रहन ऋण योजना को खोजना है.
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उस पर क्लिक करना है.
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इसके बाद एक और पेज खुलकर सामने आएगा.
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आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी जैसे, नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, फसल का विवरण, भूमि का विवरण आदि का विवरण भरना होगा.
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इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है.
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इस तरह ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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