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Updated on: 27 March, 2025 12:00 AM IST
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से जोड़ने और उनकी खेती को अधिक उत्पादक बनाने के लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत, किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे वे उन्नत कृषि यंत्र खरीदकर खेती की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बना सकें. अनुदान का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा. सरकार की इस पहल से न केवल किसानों का श्रम और समय बचेगा, बल्कि उनकी फसल उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी. योजना के तहत मिलने वाले अनुदान, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी के लिए यह पोस्ट पूरी पढ़ें.

योजना का उद्देश्य

कृषि कार्यों में आधुनिक यंत्रों के उपयोग से समय और श्रम की बचत होती है. सरकार का उद्देश्य किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़ना और उनकी उत्पादकता को बढ़ाना है.

अनुदान की दरें

कृषकों की श्रेणी के आधार पर अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. यह अनुदान एससी/एसटी, लघु और सीमांत किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत और अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक मिलेगा.

पात्रता एवं चयन प्रक्रिया

  • आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए.
  • अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना अनिवार्य है.
  • ट्रैक्टर-चालित कृषि यंत्रों के लिए, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम पर होना चाहिए.
  • एक कृषक को तीन वर्षों में एक प्रकार के यंत्र पर केवल एक बार ही अनुदान मिलेगा.
  • सभी आवेदन राजकिसान पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे और रैंडम पद्धति से उनकी प्राथमिकता तय की जाएगी.

आवेदन प्रक्रिया

किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

  • ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदक को डिजिटल रसीद प्राप्त होगी.
  • आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेजों में जनाधार कार्ड, छह माह से अधिक पुरानी नहीं हुई जमाबंदी की नकल, यदि लागू हो तो लघु/सीमांत किसान प्रमाण पत्र, और ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए आर.सी. की प्रति शामिल है.

कृषि यंत्रों की खरीद और आपूर्ति स्रोत

  • किसानों को केवल राज्य में पंजीकृत विक्रेताओं से ही कृषि यंत्र खरीदने होंगे.
  • स्वीकृति मिलने के बाद ही कृषि यंत्र खरीदने की अनुमति होगी.
  • स्वीकृति की जानकारी किसानों को मोबाइल संदेश या क्षेत्रीय कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से दी जाएगी.

किस यंत्र पर कितना अनुदान?

यंत्र का नाम एचपी रेंज एससी/एसटी/लघु/सीमांत/महिला कृषक (50% या अधिकतम राशि) अन्य श्रेणी के कृषक (40% या अधिकतम राशि)
सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 20-35+ बीएचपी ₹15,000-28,000 ₹12,000-22,400
डिस्क प्लाऊ/डिस्क हैरो 20-35+ बीएचपी ₹20,000-50,000 ₹16,000-40,000
रोटोवेटर 20-35+ बीएचपी ₹42,000-50,400 ₹34,000-40,300
मल्टी क्रॉप थ्रेसर 20-35+ बीएचपी ₹30,000-1,00,000 ₹25,000-80,000
रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ रिपर 20-35+ बीएचपी ₹30,000-75,000 ₹24,000-60,000
चिजल प्लाऊ 20-35 बीएचपी ₹10,000-20,000 ₹8,000-16,000

अनुदान भुगतान प्रक्रिया

  • यंत्र खरीदने के बाद कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा.
  • सत्यापन के समय खरीद का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
  • अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित की जाएगी.

सरकार की पहल से किसानों को मिलेगा लाभ

यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे उनकी मेहनत और समय दोनों की बचत होगी. राज्य सरकार का यह प्रयास कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

English Summary: rajasthan agriculture machinery subsidy eligibility application process
Published on: 27 March 2025, 10:52 IST

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