देश के लगभग हिस्सों में मानसून (Monsoon) दस्तक दे चुका है. इस दौरान किसानों ने खरीफ फसलों (Kharif Crops) की बुवाई करना शुरू कर दिया है. इस बीच सरकार ने ट्विटर के जरिए नोटिफिकेशन जारी करके खरीफ फसलों के बीमा (Crop Insurance) से जुड़ी जानकारी दी है. इसमें बताया गया है कि किसान प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए अपनी फसलों का बीमा जरूर करावा लें. बता दें कि अधिकतर राज्यों में खरीफ फसलों के बीमा की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan mantri Fasal Bima Yojana) का लाभ उठा चाहते हैं, वह आने वाली 31 जुलाई 2020 से पहले अपनी बैंक शाखा में जानकारी दें.
क्यों शुरू हुई फसल बीमा योजना?
पीएम फसल बीमा योजना की मदद से किसानों को कुदरती कहर से होने वाले नुकसान में राहत पहुंचाई जाती है. इसकी शुरुआत 13 जनवरी, 2016 को शुरू हई. इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी ( AIC) द्वारा संचालित किया जाता है. खास बात है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को स्वैच्छिक बना दिया है. अब किसान अपनी मर्जी से फसल का बीमा करा सकते हैं.
बीमा के लिए जरूरी हैं ये कागजात
अगर आप कोई किसान अपनी फसल का बीमा कराना चाहता है, तो उसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्कयता पड़ती है, जो कि नीचे लिए गए हैं.
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पैन कार्ड
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ड्राइविंग लाइसेंस
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वोटर आईडी कार्ड
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पासपोर्ट
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आधार कार्ड
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मोबाइल नंबर
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खाता नंबर
इतना देना पड़ता है प्रीमियम
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किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है.
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रबी की फसल के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है.
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कॉमर्शियल और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है. बता दें कि इसमें किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होता है.
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KCC रखने वाले खुद ही आते हैं बीमा के दायरे में
महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो किसान किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) से खेती के लिए लोन लेते हैं, उनकी फसल खुद ही बीमा के दायरे में आ जाती है. जबकि, यह योजना स्वैच्छिक है. यानी किसान अपनी मर्जी के अनुसार फसल का बीमा करा सकते हैं. इसके लिए आवेदन जन सेवा केंद्रों (Common Services Centres) पर जाकर कराया जा सकता है.
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