आज भी देशभर में ऐसे लोगों की अधिक संख्या है जिनके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है और ऐसे में इन लोगों के सामने यह परेशानी आती है कि थकते वक्त में कौन उनका सहारा बनेगा और इसी समस्या पर नजर रखते हुए सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना जिसके तहत जो लोगों बुढ़ापे को लेकर चिंतित है उनको 60 की उम्र के बाद मिलेगी 3000 रुपये पेंशन की सहायता.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना की शुरुआत केंद्रीय श्रम एवं समाज कल्याण मंत्रालय ने फरवरी 2019 में पूरे देश के उन नागरिकों के लिए लागू की गई थी, जो गरीब मजदूर लोग है, जिनके पास कोई पक्की नौकरी नही है इन लोगों के भाविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार इस सरकारी योजना को लागू किया, ताकि थकते वक्त में वह किसी के ऊपर निर्भर न रहें.
कितना मिलेगा पेंशन का लाभ?
इस सरकारी योजना को पूरे देश में लागू किया गया है इस उद्देश्य के साथ ताकि एक गरीब मजदूर को बुढ़ापें में भूखे पेट न सोना पड़ें. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत अगर आपकी की आयु 18-40 के बीच है और आप महीने के 15000 हजार कमाते हैं साथ ही आप EPFO या ESIC के सदस्य नहीं है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं इस प्रकार-
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत गरीब मजदूर को हर महीने 100 देने होंगे.
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इसके बाद इस योजना का पैसा 60 की आयु के बाद 3000 रुपये पेंशन के रुप में हर महीने मुहैया कराया जाएगा.
किन जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है तो आपके पास यह जरुरी दस्तावेज होना जरुरी है, जिसमें आपका आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट की पासबुक साथ ही इसके अलावा, बैंक से किश्त कटने के लिए Auto Debit की मंजूरी देने वाला फॉर्म होना भी आवश्यक है.
इस योजना में कौन शामिल हो सकता है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत यह लोग इस सरकारी योजना में शामिल हो सकते हैं, जिनमें रेहड़ी-पटरी, बोझा उठाने, मिस्त्री, मोची, कूडा बीनने, घरों में काम करने वाले, रिक्शा चालक, मजदूर, खेतों में मजदूरी करने वाले, बीड़ी वर्कर, हैंडलूम वर्कर, चमड़े का काम करने वाले लोगों को ही इस योजना का फायदा मिलेगा.
PM-SYM में शामिल होने के लिए कैसे अप्लाई करें?
अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर PM-SYM योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.इसके अलावा, आपके पास एक दूसरा तरीका यह है कि आप LIC, EPFO/ESIC के ऑफिस में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 60 की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन का लाभ उठा सकता है.
पॉलिसी धारक का निधन हो जाए तो क्या होगा?
इस योजना में अगर किसी पॉलिसी धारक का निधन हो जाता है तो यह पॉलिसी बंद नहीं होगी. यानी की इस योजना का लाभ धारक की पत्नी को मिलेगा जब, धारक की 60 उम्र पूरी हो जाएगी. इस दौरान पेंशन के रुप में यह पैसा धारक की पत्नी को मिलना शुरु हो जाएगा.
लेखक: रवीना सिंह
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