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Updated on: 11 July, 2020 12:00 AM IST

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने अनुसूचित जाति के तहत आने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, राज्य सरकार अनुसूचित जाति में आने वाले किसानों के लिए बैटरी चलित स्प्रे पंप पर सब्सिडी (subsidy on battery operated spray pump) प्रदान कर रही है. बता दें कि खेतों में फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक कई तरह के कीट औऱ रोगों का प्रकोप होता है. ऐसे में किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है. बाजार में एक से लेकर एक महंगे और सस्ते कृषि यंत्र आते हैं. इसी कड़ी में बैटरी चलित स्प्रे पंप भी बहुत उपयोगी माना जाता है. यह छोटे किसानों के लिए वरदान साबित है, इसलिए राज्य सरकार इस कृषि यंत्र पर सब्सिडी दे रही है.

बैटरी चलित स्प्रे पंप पर सब्सिडी

राज्य सरकार द्वारा बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल का कहना है कि खरीफ फसलों की खेती से अनुसूचित जाति के किसानों को अधिक से अधिक मुनाफ़ा मिल सके, इसलिए विभाग ने अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. बता दें कि इन किसानों को साल 2020-21 के दौरान योजना का लाभ दिया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

जिन किसानों को इस सब्सिडी का लाभ उठाना है, वह 10 से 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल https://www.agriharyanacrm.com/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन (online apply) कर सकते हैं. इसके अलावा किसान ऑनलाइन आवेदन के लिए अंत्योदय सरल केंद्र और अटल सेवा केंद्र की मदद भी ले सकते हैं.

इन दस्तावेज़ की होगी ज़रूरत

  • अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र

  • संम्बधित जिले का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र

  • पहले योजना का लाभ न लिया हो

इस संबंध में अधिक जानकारी लेने के लिए खंड कृषि विकास अधिकारी या जिला कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा कृषि भवन, सेक्टर-20 पंचकूला मुख्यालय के फोन नंबर (0172-2521900) पर संपर्क कर सकते है, तो वहीं  टोल फ्री नंबर (18001802117) पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

English Summary: Good news, Government of haryana 50% subsidy on battery operated spray pump to sc farmers
Published on: 11 July 2020, 05:01 IST

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