कृषि विकास के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इन योजनाएं की मदद से किसानों को कई तरह के लाभ मिल पाते हैं. केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार भी अपने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित करती है, ताकि किसानों को फसल का अच्छा उत्पादन मिल पाए.
इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के किसानों के लिए सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र (Irrigation Equipment Subsidy) मुहैया कराए जा रहे हैं. यह सब्सिडी कृषि विभाग द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (National Food Security Mission) योजना के तहत दी जा रही है. इस योजना के तहत राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं. अगर किसान सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र (Irrigation Equipment Subsidy) लेना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं.
इन सिंचाई यंत्रों पर दी जा रही है सब्सिडी
-
स्प्रिंकलर सेट
-
पाइप लाइन सेट
-
विद्युत पम्प
-
मोबाइल रेनगन
इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन
-
वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत सब्सिडी पर सिंचाई यंत्रों (Irrigation Equipment Subsidy) के लिए राज्य के कई जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं. इसमें कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिण्डौरी, मंडला, नरसिंहपुर, दमोह, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, सतना, उमरिया, अनूपपुर, रायसेन, हौशंगाबाद और बैतुल का नाम शामिल है. इन जिलों में रहने वाले इच्छुक किसान स्प्रिंकलर सेट व पाइप लाइन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
-
इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं योजना के तहत सब्सिडी पर सिंचाई यंत्रों (Irrigation Equipment Subsidy) जैसे, स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन, विद्युत पम्प, मोबाइल रेनगन के लिए कटनी, सिवनी, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सतना, खंडवा, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा एवं राजगढ़ में आवेदन मांगे गए हैं.
किस सिंचाई यंत्र पर कितनी सब्सिडी?
-
इस योजना के तहत किसानों को पाइप लाइन सेट पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी
-
पंप सेट पर 50 प्रतिशत सब्सिडी या 10 हजार रुपए जो भी कम हो
-
मोबाइल रेनगन पर लागत का 50 प्रतिशत
-
स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमांत किसानों को लागत की 55 प्रतिशत सब्सिडी
-
अन्य समस्त वर्ग के किसानो के लिए लागत की 45 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.
सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए कब करें आवेदन?
इस योजना के तहत किसानों से 15 जनवरी 2021 (दोपहर 12 बजे से) से 27 जनवरी 2021 तक पोर्टल पर आवेदन मांगे गए हैं. इसके बाद प्राप्त आवेदनों में से चुने गए किसानों के नाम 28 जनवरी 2021 को सम्पादित की जाएंगे. चयनित किसानों की सूची और प्रतीक्षा सूची शाम 5 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगी. इसके बाद चयनित किसानों को योजना के तहत सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र (Irrigation Equipment Subsidy) दिए जाएंगे.
सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेज
-
आधार कार्ड की कॉपी
-
बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी
-
जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों के लिए)
-
बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल आदि
सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए नियम वं शर्तें
-
मध्यप्रदेश के किसान आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास स्वयं की भूमि है.
-
किसानों को आवेदन के 7 दिन के अन्दर सभी दस्तावेड़ ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. इसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा.
-
किसानों को इस बात से भी अवगत कराया जाता है कि इसके साथ ही विक्रेता द्वारा काटे गए बिल पर लिखी गई कीमत के अतिरिक्त प्रकरण पास कराने, जल्दी कार्यवाही कराने जैसे कारणों के लिए किसी भी राशि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जाए.
सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए कैसे करें आवेदन
-
मध्यप्रदेश के किसान सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र (Irrigation Equipment Subsidy) लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं.
-
ध्यान रहे कि इस साल कोरोना महामारी की वजह से पोर्टल पर सब्सिडी के लिए प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है.
-
इसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर ओटीपी व्यवस्था लागू हो गई है.
-
किसान कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
-
जब किसान द्वारा आवेदन द्वारा भर दिया जाएगा, तब उनके मोबाइल नंबर पर एक ओ.टी.पी आएगा.
-
इस ओटीपी के जरिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे.
-
बता दें कि पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर ओटीपी व्यवस्था लागू होगी.
(किसान अधिक जानकारी के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx पर जाकर विजिट कर सकते हैं.)