ग्रामीण परिवारों के सुधार के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके चलते कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है, ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके. इसी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Chief Minister Parivar Samridhi Yojana) को भी लॉन्च किया गया है, जो गरीबों के कल्याण के लिए बनी है.
क्या है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (What is Chief Minister Parivar Samridhi Yojana)
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) हरियाणा सरकार (Haryana) की एक अनूठी पहल है. यह योजना देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है. यह योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के भविष्य और वंचित वर्गों के जीवन को सुनिश्चित करके सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम के रूप में तैयार की गई है. इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिकों के लिए सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है.
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features of Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana)
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जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा- राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्य लाभों के साथ-साथ सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.
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वार्षिक अनुदान राशि- कुल अनुदान राशि प्रत्येक परिवार के लिए 6000 रूपए है.
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अनुदान भुगतान की अवधि- सामाजिक सुरक्षा अनुदान लाभार्थी के बैंक खाते में मासिक आधार पर अंतरित किया जाएगा.
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जीवन बीमा कवरेज- Chief Minister Parivar Samridhi Yojana के तहत, घर के एक सदस्य, जो मुख्य रूप से मुख्य लाभार्थी है उसको जीवन बीमा कवरेज मिलेगा. यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे.
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प्रीमियम भुगतान- बीमा पॉलिसी को सक्रिय रखने के लिए कुल वार्षिक राशि में खाते से 330 रुपये काट लिए जाएंगे.
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परिवार पहचान पत्र- इसमें सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उपयुक्त परिवार की पहचान करेगी.
MPSY के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for MPSY)
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राज्य के निवासी- संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना का संचालन और वित्त पोषण हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा. इस प्रकार, केवल इस राज्य के आधिकारिक निवासी ही इस योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं.
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अनुमेय भूमि जोत- ग्रामीण लोगों के पास कृषि भूमि होना आम बात है. यदि इस कृषि-भूखंड की माप 2 हेक्टेयर से अधिक है तो ऐसे परिवारों को इस कार्यक्रम से बाहर रखा जाएगा यानी वो इसका पात्र नहीं होगा.
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वार्षिक आय- केवल वे परिवार जिनकी संयुक्त वार्षिक आय 1,80,000 रूपए है उसी को इस सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी.
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आयु आवश्यकता- आवेदकों की आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए. योजना के तहत अनुमत अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है.
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एक बैंक खाता रखें- धन हस्तांतरण में आसानी के लिए आवेदकों के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है.
पंजीकरण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज (Important documents required for registration)
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आवासीय दस्तावेज- Chief Minister Parivar Samridhi Yojana केवल हरियाणा के कानूनी निवासियों के लिए खुली है. इस प्रकार, सभी इच्छुक आवेदकों के पास हरियाणा सरकार द्वारा जारी आवासीय दस्तावेज होने चाहिए.
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भूमि धारण दस्तावेज- परिवार के मुखिया के नाम पर पंजीकृत कृषि भूखंड की माप बताते हुए आधिकारिक दस्तावेज भी जमा करने होंगे.
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आय प्रमाण पत्र- एक विशिष्ट वार्षिक आय वाले परिवारों को इस कार्यक्रम का लाभ मिल सकता है. इसलिए प्रत्येक आवेदक को वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
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आयु प्रमाण- जैसा कि आवेदकों के लिए एक निर्धारित आयु वर्ग है. इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है, जो उनके आयु संबंधी दावों का समर्थन करते हैं.
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बैंक खाता विवरण- बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ में धन के हस्तांतरण के लिए आवश्यक सभी विवरण होते हैं. इस पेज की एक फोटोकॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करनी होगी.
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आधार कार्ड- जो लाभ के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनको पृष्ठभूमि की जांच के लिए अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी देनी होगी.
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online application for Chief Minister Parivar Samridhi Yojana)
राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है. लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए फॉर्म पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाएगा. यदि लाभार्थी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो haryana.gov.in पर जा सकता है.
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