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Updated on: 12 August, 2020 12:00 AM IST

हर साल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं. या यूं कहें कि कभी बाढ़ की वजह से तो कभी सूखा पड़ने की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जिसके चलते उन्हें आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ता हैं. किसानों की इन्हें समस्याओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana or PMFBY) की शुरुआत की. इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसानों की मदद करना है, जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नुकसान की मार झेलते हैं. गौरतलब है कि Pradhanmantri Fasal Bima Yojana उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है जो किसान अपनी खेती के लिए कृषि लोन (Agriculture Loan) लेते हैं और खराब मौसम की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं. बता दें, कि इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी (AIC) चलाती है. लेकिन अभी भी ऐसे कई किसान है जो अभी भी PMFBY से पूरी तरह अवगत नहीं है, तो ऐसे में आज हम आपको अपने इस लेख में Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के बारे में विस्तार से बताएंगे…

PMFBY का लाभ लेने के लिए नियम व शर्तें

● फसल की बुवाई के 10 दिनों के अंदर आपको इस योजना का फॉर्म भरना होगा.

● फसल काटने से 14 दिनों के अंदर अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा (Natural Disaster) के कारण हानि होती है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं.

● बीमा की राशि (Insurance Money) का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई होगी.

● CLAIM भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के आंकड़े जुटाने एवं उसे साईट पर अपलोड (Upload) करने के लिए स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का उपयोग किया जाता है.

● कपास की फसल (Cotton Crop) के बीमा का प्रीमियम (Insurance Premium) पिछले साल 62 रुपए प्रति एकड़ था, जबकि धान की फसल के लिए 505.86 रुपए, बाजरा के लिए 222.58 रुपए और मक्का की फसल के लिए 202.34 रुपए प्रति एकड़ निर्धारित किया गया था.

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents required to avail the benefit of Pradhanmantri Fasal Bima Yojana)

● किसान की एक फोटो

● किसान का आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)

● किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)

● अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर / खाता नंबर का पेपर साथ में रखें.

● खेत में फसल की बुवाई हुई है, इसका सबूत पेश करना होगा.

● इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा ले सकते हैं.

● अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुवाई की गयी है, तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की - फोटोकॉपी जरूर ले जायें. इसमें खेत का खाता/ खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए.

● फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पाने के लिए एक रद्द चेक लगाना जरूरी है.

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana का फॉर्म कहां से मिलेगा? (Where can I get the form of Pradhanmantri Fasal Bima Yojana? )

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आप ऑफलाइन (बैंक में जाकर) और ऑनलाइन, दोनों तरह से फॉर्म भर सकते हैं. अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का फॉर्म भरना होगा.

ये खबर भी पढ़े: फसल नुकसान की सूचना किसानों को इतने घंटे में देनी होगी, वरना नहीं मिलेगी बीमा राशि !

PMFBY के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (How to apply for Pradhanmantri Fasal Bima Yojana online)

● सबसे पहले PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट - https://pmfby.gov.in/ पर जाएं.

● फिर होमपेज पर 'Farmer Corner' पर क्लिक करें.

● उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और यदि आपका खाता है तो गेस्ट किसान के रूप में लॉगिन करें.

● फिर अपना नाम, पता, आयु, राज्य जैसे सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें.

PMFBY के लिए हेल्पलाइन नंबर

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के तहत सरकार ने किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. अगर किसी किसान को इस योजना से जुड़ी जानकारी लेनी है या कोई समस्या है तो वह PMFBY की इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है-

फोन नंबर (Phone No.) - 01123382012

हेल्पलाइन नंबर (Helpline No.) - 01123381092

English Summary: Pradhanmantri Fasal Bima Yojana: Terms and conditions, documents, forms and benefits required for PMFBY
Published on: 12 August 2020, 12:12 IST

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