किसानों के लिए आज भी सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है. जिसकी वजह से किसानों को अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है. केन्द्र सरकार ने किसानों को सिंचाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Krishi Sinchai Yojana) शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत सरकार उन उपकरणों और योजनाओं पर सब्सिडी दे रही है जिससे पानी की बचत हो सके. इसके लिए सरकार किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इस प्रणाली से खेती करने से न सिर्फ 40 से 50 प्रतिशत पानी की बचत होती है बल्कि पैदावार में भी 35 से 40 प्रतिशत तक का इजाफा होता है. इस योजना के लिए सरकार ने अगले पांच सालों के लिए 50 हजार करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है.
क्या ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली
ड्रिप सिंचाई की मदद से कम और अधिक दूरी की फसलों में आसानी से जल संचयन किया जा सकता है. इससे न सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि उत्पादन में गुणवत्ता के साथ बढ़ोत्तरी भी होती है. वहीं स्प्रिंकलर प्रणाली से मूली, गाजर, मटर, हरी सब्जियों, दलहनी और तिहलनी फसल, औषधीय फसलों में आसानी से सिंचाई की जा सकती है.
कैसे उठाएं लाभ
इस योजना के लाभार्थी किसानों को दो दिनों की ट्रैनिंग दी जाती है. कृषकों कार्यशाला का आयोजन करके तकनीकी बारीकियां सिखाई जाती है. इस योजना का लाभ सभी वर्ग के किसान ले सकते हैं. इसके लिए उनके पास खुद की जमीन और जलस्त्रोत होना चाहिए. इस योजना का लाभ सहकारी सदस्य, इनकार्पोरेटेड कंपनियां, पंचायती राज संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, ट्रस्ट, किसानों के समूह ले सकते हैं. इस योजना का एक बार लाभ लेने के बाद दूसरी बार 7 साल बाद लाभ ले सकता है. वहीं लीज पर खेती करने वाले वही किसान इसके पात्र होंगे जिन्होंने जमीन अधिकतम 7 सालों के लिए लीज ली हो. योजना का लाभ वही किसान ले सकता है जो सरकार के अनुदान के अलावा शेष राशि का भुगतान करने में सक्षम हो. इस योजना में केन्द्र सरकार 75 प्रतिशत का अनुदान देती है.
यहां करें पंजीयन
पीएम सिंचाई योजना के लिए किसान के पास आधार कार्ड के अलावा भूमि की पहचान के लिए खतौनी और बैंक पासबुक की फोटोकापी जैसे दस्तावेज होना चाहिए. एक पासपोर्ट साइज फोटो और किसान का मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है. इसके लिए किसान इस लिंक http://upagriculture.com/pm_sichai_yojna.html पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं. किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित कराने के लिए पंजीकृत फर्म का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होता है.