प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए चलाई जाने वाली योजना है. जिसका मुख्य मकसद लोगों को अपने सपनों का घर मुहैया करवाना है. पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत सरकार गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग के लोगों को घर आवंटित करती है. इस योजना के तहत देशभर में लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है.
वहीँ समाज के कुछ लोग अक्सर सरकार के योजनाओं का गलत इस्तेमाल करते आए हैं, जिसका खामियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ता है. पिछले कुछ समय से हो रही धांधली को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए हो रहे धांधली को रोकने की कोशिश कर रही है. इसी क्रम में सरकार ने कई कदम उठाए हैं. आइये जानते हैं क्या है पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) और इसके तहत सरकार ने क्या लिया फैसला:
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना? (What is Pradhan Mantri Awas Yojana?)
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) मोदी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. आम जनता के बुनियादी जरुरत रोटी, कपड़ा और मकान को मद्देनजर रखते हुए लोगों को घर देने की योजना चलाई गयी है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने के लिए मदद दी जा रही है. गौरतलब है कि इस योजना को साल 2015 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत सरकार लोगों को 2.67 लाख रुपये की आर्थिक मदद देती है.
पीएम आवास योजना के नियमों में हुआ बदलाव (Changes in the rules of PM Awas Yojana)
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के पुराने नियमों को बदलते हुए नये नियमों के तहत आवंटित घरों में कम से कम 5 साल रहना अनिवार्य कर दिया है. वहीँ जो लोग खुद आवंटित घरों में ना रहकर किराए पर घरों को उठा देते हैं, उनसे भी सरकार अब घर वापस ले रही है. इस तरह की धांधली करने वाले लोगों को सरकार सबक सिखाने के लिए कई तरीके अपना रही है. घर लेने के लिए जो पैसे आपने दिए हैं उन्हें भी वापस नहीं किया जाएगा.
क्या है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज? (What is Registered Agreement to Lease?)
सरकार जिन लोगों को पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत घर आवंटित करती है, उनके साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज (Registered Agreement To Lease) किया जाता है. अब नये नियमों में बदलाव होने के बाद सरकार यह देखेगी कि जिन घरों को लोगों को आवंटित किया गया था. वह उसमें खुद पांच साल तक लगातार रह रहे हैं या नहीं. पांच साल रहने के बाद ही रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज में सरकार द्वारा बदलाव किया जाएगा. अगर उससे पहले घर के मालिक ने किराये पर या फिर बेचने की कोशिश की तो सरकार उसपर कार्यवाही करेगी.
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पीएम आवास योजना के फ्लैट नहीं होगी फ्री होल्ड (PM Awas Yojana flats will not be free hold)
सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. यानि जिन लोगों को फ्लैट दिया गया है, वह लोग किसी दूसरो को फ्लैट किराए पर नहीं दे सकते हैं.
इस नियम के जरिए अब फ्लैट का गलत इस्तेमाल और पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत हो रही धांधली को रोका जा सकेगा. अगर किसी व्यक्ति की जिसके नाम पर घर आवंटित है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस फ्लैट को उसके परिवार के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा.