पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा लगभग 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है. इसके अलावा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है अर्थात इन्हें कुल 80 प्रतिशत सब्सिडी देय है. सब्सिडी का प्रावधान हर राज्य सरकार अलग-अलग तय करती है.
अनुदान (सब्सिडी) प्रक्रिया (Subsidy process)
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जो किसान या संस्था उद्यानिकी फसल लेना चाहता है उन्हे ही इस योजना में पात्र समझा जाएगा.
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प्रत्येक लाभार्थी को 500 से 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए ही अनुदान दिया जाएगा.
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सरकार द्वारा चुने गए फ़र्मों से ही इस पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस/ शेडनेट हाउस संरचना का निर्माण कराया जायेगा, उसके बाद ही सब्सिडी मिलेगी.
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इस पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस/ शेडनेट हाउस संरचना के लिए किसी प्रकार का लोन लेने के लिए किसान बाध्य नहीं होगा.
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किसान को बैंक ऋण की आवश्यकता होने पर सहायक निदेशक उद्यान या सहायक निदेशक उद्यान से एलओसी लेनी पड़ेगी.
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किसान पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस/ शेडनेट हाउस संरचना निर्माण के लिए अनुदान प्रार्थना पत्र के साथ किसान का भू स्वामित्व दस्तावेज़, लघु/ सीमांत प्रमाण पत्र, मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन या विभाग में जा कर आवेदन कर सकता है.
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भौतिक सत्यापन के समय निर्माण पत्रावली पर किसान का पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस/ शेडनेट हाउस संरचना के साथ फोटो तथा बिल इत्यादि पर किसान के हस्ताक्षर होंगे.
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पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस/ शेडनेट हाउस संरचना निर्माण के एक महीने के भीतर भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है. जो कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, एग्रीकचर सुपरवाइज़र, सहायक निदेशक उद्यान या सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जाना है.
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सब्सिडी का भुगतान किसान की सहमति से पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस/ शेडनेट हाउस संरचना बनाने वाली कम्पनी को किया जायेगा.
पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस/ शेडनेट हाउस संरचना निर्माण में लगने वाले दस्तावेज़ (Documents required for Poly house/ Green house/ Shednet house structure construction)
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किसान का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
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स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
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लाभार्थी के पास सिंचाई के साधन के दस्तावेज़
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आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाईल नम्बर
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बैंक पास बुक
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आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फोटो
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क्षेत्र या खेत का नक्शा जहां पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस/ शेडनेट हाउस संरचना बनाई जानी है.
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लघु/ सीमांत प्रमाण पत्र
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मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट
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पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस/ शेडनेट हाउस संरचना निर्माण के लागत की कोटेशन या इन्वोइस, जिसे संबन्धित कम्पनी या फर्म द्वारा दिया जायेगा.
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लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, यदि लागू होता है.
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किसान द्वारा ऑनलाइन या विभाग में प्रार्थना पत्र की रजिस्ट्रेशन नम्बर और जारी दिनांक
बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया (Bank loan procedure)
सर्वप्रथम किसान को बैंक ऋण लेने के लिए सहायक निदेशक उद्यान या सहायक निदेशक उद्यान से एलओसी लेनी पड़ेगी. यह एलओसी बैंक लोन के दस्तावेज़ के साथ लगेगी. बैंक में किसान को लोन आवेदन पत्र के साथ पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस/ शेडनेट हाउस संरचना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, संरचना निर्माण के लागत की कोटेशन या इन्वोइस, भू स्वामित्व दस्तावेज़, लघु/ सीमांत प्रमाण पत्र, मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रति लगाकर बैंक को प्रस्तुत करने पर हो बैंक द्वारा लोन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.