आजकल किसानों को कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़ ही जाती है. अकसर किसान कृषि यंत्र की खरीद, बीज, खाद, उर्वरक आदि अन्य जरूरतों के लिए लोन लेते हैं. अगर किसान स्थानीय साहूकार से लोन लेते हैं, तो उन्हें काफी ऊंची दर पर ब्याज चुकाना पड़ता है. अगर बैंक से लोन लेते हैं, तो ब्याज दर निर्धारित की होती है.
हालांकि, बैंक से लिया गया लोन स्थानीय साहूकारों से लिए गए लोन के मुकाबले काफी सस्ता होता है. मगर इसके बावजूद कई गरीब किसान बैंक द्वारा लिए गए लोन पर तय ब्याज भी नहीं चुका पाते हैं. किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने भूमि विकास बैंक से दीर्घकालीन ऋण लेने पर ब्याज पर 5 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है. आइए आपको इस लोन के बारे में विस्तार से बताते हैं.
किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ
आपको बता दें कि भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को कृषि संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण की सुविधा दी जा रही है. किसानों को यह ऋण 10 प्रतिशत के ब्याज दर दिया जाता है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने की वजह से लोन चुकाने में परेशानी आती है. ऐसे में किसानों को भूमि विकास बैंक के लोन के ब्याज पर 5 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है.
मान लीजिए कि भूमि विकास बैंक से 50 हजार रुपए का लोन लिया है, जिस पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाता है. इस हिसाब से 50 हजार रुपए का ब्याज बना 5000 रुपए. चूंकि, राजस्थान सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान दिया जा रहा है, तो किसान को 50 हजार रुपए के लोन पर ब्याज 5 हजार की जगह 2500 रुपए ही ब्याज देना होगा. बाकी का 2500 रुपए सरकार बैंक को अपनी तरफ से भुगतान करेगी. यानि किसानों को ब्याज में 2500 रुपए की बचत होगी.
कितनी अवधि के लिए मिलेगा ब्याज पर अनुदान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई इस योजना के तहत किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर लोन दिया जाता है. इस योजना का 31 मार्च 2022 तक दिया जाएगा. अगर किसान समय पर लोन चुकाते हैं, तो उन्हें 5 प्रतिशत ब्याज दर से लोन मिल सकेगा. यह ब्याज अनुदान राजस्थान में भूमि विकास बैंक से लिए गए दीर्घकालीन लोन के ब्याज पर दिया जा रहा है.
हालांकि, भूमि विकास बैंक से राजस्थान में दीर्घकालीन लोन 10 प्रतिशत की ब्याज पर दिया जाता है. मगर इस साल समय पर लोन चुकता करने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ राहत दी गई है.
इन योजना के तहत भूमि विकास बैंक किसानों को देता है ऋण
लघु सिंचाई योजनाएं
इस योजना के अंतर्गत किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करने, पंपसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण आदि कामों के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं.
कृषि यंत्रीकरण ऋण योजना
इस योजना के तहत ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेशर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घकालीन अवधि के लिए बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं.
विविधिकृत ऋण योजना
किसान भूमि समतलीकरण, डेयरी, भूमि सुधार, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी/बाउंड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैल गाड़ी खरीदने जैसी गतिविधियों के लिए दीर्घकालीन लोन ले सकते हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लागू हुई इस योजना से किसानों को ब्याज अनुदान पर लोन मिल जाता है.
जन मंगल आवास योजना
किसानों को नवीन भवन निर्माण, आवासन मंडल/संस्था/किसी व्यक्ति से भवन क्रय करने के लिए अथवा वर्तमान भवन की मरम्मत/ पुनरुत्थान/ अतिरिक्त निर्माण के लिए लोन दिया जाता है.