बिहार के किसानों के लिए खेती-बाड़ी का काम आसान बनाया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में बिहार के कृषि व किसान कल्याण विभाग ने किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है. इस योजना का नाम कृषि यांत्रीकरण राज्य योजना रखा गया है. इस योजना के जरिए बिहार के किसानों को 90 प्रकार के कृषि यत्रों को खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है.
आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर
कृषि यांत्रीकरण राज्य योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि इसके आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 रखी गई है.
कृषि यांत्रीकरण राज्य योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
90 प्रकार के कृषि यंत्रों की सूची एवं उसका अनुदान दर विभागीय वेबसाइट एवं OFMASPortal पर प्रदर्शित है.
अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु इच्छुक कृषकों से ऑनलाइन आवेदन कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.farmech.bih.nic.in पर प्राप्त किया जा सकता है. राज्य के कृषक अपनी सुविधानुसार, कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
कृषि यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पूर्व कृषि विभाग, बिहार के DBTPortal पर Registration करना अनिवार्य है. बिना Registration No.के OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा. OFMASPortal पर सूचीबद्ध विक्रेता से ही सूचीबद्ध यंत्र क्रय करने पर कृषकों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है.
नोट: ऑनलाईन आवेदन के संबंध में विशेष जानकारी के लिए अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण/जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना की मुख्य बातें
बता दें कि कृषि विभाग,बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना के अनर्गत 9405.54 लाख रुपये की आवेदन करने की लागत से किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाना है.
राज्य के किसानों को कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना (2022-23) में कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा, जिसमें खेत की जुताई, बुवाई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी इत्यादि तथा गन्ना एवं उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र शामिल है.
फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों यथा हैपी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर कम बाईण्डर इत्यादि पर अनुदान हेतु योजना के कुल राशि का 33% व्यय किया जायेगा.
कतार में बुवाई से संबंधित विभिन्न यंत्रों यथा-सीड ड्रील, पोटैटो प्लाण्टर, सुगरकेन कटर-कम प्लाण्टर आदि पर अनुदान हेतु योजना के कुल राशि का 7% व्यय किया जायेगा.
पोस्ट हार्वेस्ट एवं हॉर्टिकल्चर से संबंधित विभिन्न यंत्रों यथा मिनी रबर राईस मिल, राईस मिल, चैन सॉ आदि पर अनुदान हेतु योजना के कुल राशि का 12% व्यय किया जायेगा.
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राज्य में स्थापित सभी कस्टम हायरिंग सेंटर/कृषि यंत्र बैंक के संचालनकर्ताओं को दक्षतापूर्ण तरीके से कस्टम हायरिंग केन्द्र संचालित करने के लिए जिला स्तर पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा.
इस योजनान्तर्गत जिलों के लिए कर्णाकित राशि का कम से कम 18% अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के कृषकों को अनुसूचित जाति/जनजाति के समतुल्य अनुदान का लाभ दिये जाने पर व्यय किया जायेगा.
बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित सूचीबद्ध कृषि यंत्रों पर अनुदान दर प्रतिशत सुपर सीडर तथा अनुदान दर की अधिकत्तम सीमा में 10% वृद्धि कर किसानों को अनुदान का लाभ दिया जायेगा. परन्तु किसी भी परिस्थिति में अनुदान दर यंत्र की कीमत के 80% से अधिक नहीं होगा.
इस योजना के तहत सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए किसान यंत्र की कीमत से अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि (कृषक अंश) का भुगतान करके संबंधित विक्रेता से यंत्र क्रय कर सकेंगे एवं अनुदान की राशि संबंधित कृषि यंत्र निर्माता के खाते में अंतरित की जायेगी.