PM Kisan Maandhan Yojana: केंद्र सरकार व राज्य सरकारें किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाती रहती हैं. ऐसी ही एक योजना पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) है. इस योजना के तहत लाभार्थी किसान को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में दिए जाते हैं. यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है. इस योजना में आपको सिर्फ 55 से 200 रुपये हर महीने जमा करना होगा. वहीं इस योजना का कौन-कौन लाभ उठा सकते हैं. इससे संबंधित जानकारी जुटा लेना आवश्यक है.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किसान के उम्र के अनुसार किस्त तय होती है. यदि कोई किसान कम उम्र का है तो उसका प्रिमियम कम होता है. वहीं किसान की उचित उम्र होने पर उसका प्रीमियम बढ़ जाता है.
किसानों को मिलेगी पेंशन
मालूम हो कि पीएम किसान मानधन योजना एक ऐसी योजना है जो 60 साल के उम्र के किसानों को पेंशन मुहैया कराती हैं. इस योजना के तहत लाभार्थी को 3000 रुपये हर महीने रुपये दिए जाते हैं.
केवल पत्नी होगी हकदार
गौरतलब है कि इस योजना के तहत यदि किसान की मौत हो जाती है, तो किसान के पति या पत्नी परिवार पेंशन के रूप में इस पेंशन का 50 फीसदी पाने का अधिकार होगा. आपको बता दें कि पारिवारिक पेंशन केवल पति और पत्नी के लिए लागू है. वहीं इस योजना का लाभ किसान के बच्चे नहीं उठा सकते हैं.
कौन-कौन उठा सकता है लाभ
18 से 40 साल के उम्र का किसान पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उठा सकता है. इसमें उम्र के अनुसार ही हर महीने अंशदान करने पर पेंशन मिलेगी. इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये हर महीने या सालाना 36,000 रुपये पेंशन मिलेगी. इसके लिए हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक अंशदान करना होता है.
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पीएम किसान की किस्त से कट जाएंगे पैसे
जैसा कि केंद्र सरकार पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत हर साल 3 किस्त में 6000 रुपये देती है. वहीं इसके खाताधारक यदि पेंशन स्कीम किसान मानधन में भाग लेते हैं तो आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. इसके अलावा पेंशन स्कीम में हर महीने कटने वाला अंशदान भी पीएम किसान योजना की रकम से कट जाएगा.