किसानों के हित के लिए सरकार समय-समय पर अनेकों योजनाएं लेकर आती है ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसके तहत सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदा में खराब हुई फसलों को भुगतान करेगी. किसानों को खेती के दौरान बहुत से नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, कभी बारिश के चलते फसल खराब हो जाती है, तो कभी सूखे के चलते नुकसान हो जाता है और कभी ओले, प्राकृति आपदा, कीड़े, रोग आदि फसलों को बर्बाद कर देते हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए तथा किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिया जा रहा है
PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में की थी. जिसका उद्देश्य किसानों को बढ़ावा देने लिए प्राकृतिक आपदा में बर्बाद हुई फसल का मुआवजा देना था. इसके लिए सरकार की तरफ से किसानों के लिए फसल बीमा योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत किसान नामांकन कर अपनी बर्बाद हुई फसल का मुआवजा प्राप्त कर सकता है. किसानों को खराब हुई फसल का बीमा प्रीमियम रबी फसल के लिए 1.5 फीसदी तथा खरीफ फसल के लिए 2 फीसदी का भुगतान करना होगा, जो कि बेहद छोटी राशि है.
PM Fasal Bima Yojana में कैसे करें नामांकन
इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन के लिए किसानों को नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा तथा ऑनलाइन के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) में आवेदन फार्म भरना होगा. इस योजना लाभ पाने के लिए किसानों को फसल बुवाई के 10 दिन के अंदर ही बीमा योजना के लिए आवेदन करना होगा. बता दें कि फसल कटाई के 14 दिन के भीतर यदि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का नुकसान होता है तो तब भी इस बीमा योजना का लाभ किसानों को मिलेगा.
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सरकार के इस कदम से कहीं ना कहीं किसानों को राहत जरूर मिली है. किसान पहले फसल के जोखिमों से डर रहा था कि कहीं किसी कारणवश फसल खराब ना हो जाए लेकिन अब किसानों के साथ सरकार का साथ है. बता दें कि देश के कुछ राज्यों में यह योजना लागू नहीं की गई है मगर राज्य सरकारें भी किसानों के हित के लिए कुछ और योजनाएं चला रही हैं.