इस साल देश के किसान भाइयों के लिए मानसून कुछ इतना खास नहीं रहा है, जिससे वह अपनी फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें. देखा जाए, तो कई राज्यों में भारी बारिश होने के कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तो कहीं बाढ़ के कहर से किसान की स्थिति खराब है.
ये ही नहीं कुछ राज्यों में तो इस बार बारिश की एक बूंद भी देखने को नहीं मिली है. ऐसे में झारखंड के किसान भाइयों को खेती में काफी नुकसान झेलना पड़ा है. बारिश कम होने के चलते राज्य में किसानों ने धान की खेती (Paddy farming) नहीं की और कुछ किसानों ने तो अपने खेत खाली ही छोड़ दिए. इन सब परेशानियों को देखते हुए झारखंड कृषि विभाग (Jharkhand Agriculture Department) ने किसानों के लिए वैकल्पिक खेती करने की सलाह दी है, जिसमें किसान अपने खेत में धान की खेती न करने की बजाय अन्य दूसरी फसल को लगाएं, ताकि वह मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं.
योजना में जुड़ेंगे 5 लाख किसान (5 lakh farmers will join the scheme)
झारखंड कृषि विभाग ने वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में वैकल्पिक खेती योजना (Jharkhand Vaikalpik Kheti Yojana) चलाई है. ये ही नहीं इस योजना के तहत किसानों को दलहनी, तिलहनी एवं सब्जियों की खेती के लिए आर्थिक रूप से मदद भी की जाएगी.
आपको बता दें कि अगर किसान अपने खेत में अरहर, उड़द, कुलथी, मक्का, तोरिया, मूंग, ज्वार और मडुआ की खेती करते हैं, तो उन्हें इसके लिए अनुदान भी दिया जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार की इस योजना में करीब 5 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा.
सरकार की इस योजना में शामिल होने के बाद किसानों को सूखा रोधी कम अवधि वाले उड़द प्रभेद PU-31 बीजों को 50 प्रतिशत तक अनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी.
किसान अपनी इच्छा के अनुसार, इन बीजों को तोरपा महिला कृषि बागवानी स्वालंबी सहकारी समिति लिमिटेड कंपनी से संपर्क कर 64 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी खरीद सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि इस योजना का लाभ सिर्फ झारखंड राज्य के किसानों को ही दिया जाएगा.
योजना के लिए जरूरी कागजात (Documents required for the scheme)
-
स्थाई प्रमाण पत्र
-
आधार कार्ड
-
आय प्रमाण पत्र
-
मोबाइल नंबर
-
बैंक खाता
-
पासपोर्ट साइज फोटो
ऐसे करें आवेदन (Apply like this)
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को सबसे पहले तोरपा महिला कृषि बागवानी स्वालम्बी सहकारी समिति लिमिटेड सदस्य की FPO के CEO प्रिय रंजन में अपना पंजीकरण करवाना होगा.
एक बार पंजीकरण होने के बाद आप सरलता से सूखा प्रतिरोधी नस्ल बीज (Drought Resistant Breed Seeds) को खरीद सकते हैं. इसके साथ ही आपको अन्य सुविधा भी प्राप्त होगी. इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप अपनी नजदीकी कृषि विभाग में भी जाकर संपर्क कर सकते हैं.