कृषि में भूमिगत जल को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है. भूमिगत जल से सिंचाई करने से हरियाली को बढ़ावा मिलता है. यह भूमि और व्यक्ति, दोनों के लिए बहुत उपयोगी है. किसान खेती में भूमिगत जल का उपयोग करें, इसके लिए जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की गई है. किसानों को इस सरकारी योजना के तहत सब्सिडी भी दी जाती है. आपको बता दें कि इस वक्त बिहार के किसान जल जीवन हरियाली योजना का लाभ उठा रहे हैं. इसी दौरान बिहार कृषि विभाग ने किसानों से सिंचाई हेतु सब्सिडी पर तालाब बनवाने के लिए आवेदन मांगे हैं.
क्या है जल जीवन हरियाली योजना
इस योजना के तहत फसल को बारिश के पानी से तालाब और मेड़ द्वारा संचित करना है. इस योजना की खास बात है कि तालाब की मेड़बंदी के उपर पेड़ पौधों की बुवाई होती है. इसके लिए सरकार किसानों को सब्सिडी भी देती है.
जल जीवन हरियाली योजना पर सब्सिडी
बिहार सरकार इस योजना के तहत किसानों को 75,500 रुपये तक की सब्सिडी देती है ताकि किसान भूमिगत जल से खेत की सिंचाई कर सकें.
कृषि विभाग ने मांगे आवेदन
इस योजना के तहत बिहार कृषि विभाग ने किसानों से आवेदन मांगे हैं. बिहार के सभी जिले के किसान इस सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि मौजूदा वक्त में राज्य के खई किसानों ने इस योजना के तहत आवेदन कर दिया है. एक किसान को कम से कम 1 एकड़ खेत में सिंचाई करने के लिए सब्सिडी मिलेगी.
किसान पात्रता को दो वर्गों में बांटा
व्यक्तिगत श्रेणी - इस श्रेणी में वे किसान आएंगे, जो न्यूनतम 1 एकड़ भूमि में सिंचाई करना चाहते हैं.
सामूहिक श्रेणी – इसमें छोटी जोत के किसान शामिल हैं. इस योजना का लाभ एक से ज्यादा किसान समूह बनाकर एक एकड़ या एक इकाई में सिंचाई करने के लिए उठा सकते हैं. इसके अलावा जो किसान इस योजना का लाभ 5 हेक्टेयर से अधिक रकबे में एक साथ लेना चाहते हैं, उन्हें शत–प्रतिशत वास्तविक लागत के अनुरूप सब्सिडी दी जाएगी. इसके साथ ही जीविका समूह औऱ एफ.पी.ओ. से भी आवेदन मांगे गए हैं.
कैसे होगा किसानों का चयन
यह योजना एक एकड़ खेत को एक इकाई मानकर लागू की जायेगी. कृषि विभाग जल संचयन के चिन्हित 5 मॉडल होंगे, जिनमें से किसानों द्वारा अपनी इच्छा से किसी एक मॉडल पर काम कराया जाएगा.
किसान ऐसे सब्सिडी के आवेदन करें
इस योजना के तहत साल 2019–20 में सब्सिडी लगभग 10 हजार एकड़ जमीन के लिए निर्धारित की गई है. इस योजना में किसान मॉडल का चुनाव खुद कर सकेंगे. किसान कृषि विभाग के पोर्टल के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं. इस योजना की अधिक जानकारी के लिए https://dbtagriculture.bihar.gov.in/PMKISAN/JJHScheme.aspx पर जाएं.
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