अक्टूबर का महिना शुरू हो चुका है वहीं बिहार सरकार ने रबी फसल में होने वाली सब्जियों को लेकर नई योजना की घोषणा कर दी है. दरअसल राज्य में सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि और किसानों को सब्जी की पैदावार के लिए प्रात्साहित करने के उद्देश्य से सब्जियों के बीजों पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का विचार किया है. सरकार इस योजना को “सब्जी विकास योजना” के तहत संचालित करेगी. जिसमें किसानों को केवल 25 प्रतिशत के दामों पर सब्जी के बीज उपलब्ध कराये जायेंगे.
बिहार राज्य सरकार के अनुसार वह किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु लगातार प्रयासरत हैं. किसानों को इस योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
निर्धारित सब्जियों पर मिलेगी सब्सिडी
सब्जी विकास योजना 2023-24 के लिए सरकार ने कुछ निर्धारित सब्जियों को ही शामिल किया है. इन सब्जियों के बीजों के लिए राज्य सरकार 75 प्रतिशत तक का अनुदान देगी. सरकार की इस योजना को किसानों के लिए 10 तारीख से शुरू कर दिया था. इस योजना में मंहगी सब्जियों के साथ में ब्रोकली, कलर कैप्सिकम (रंगीन शिमला मिर्च), बीज रहित खीरा और बीज रहित बैंगन पर भी सब्सिडी को लागू किया गया है.
बागवानी विभाग की तरफ से मिलेगी सब्सिडी
राज्य सरकार इस तरह की खेती किसानी से सम्बंधित योजनाओं को बागवानी विभाग के माध्यम से संचालित करती है. अगर कोई भी किसान इससे सम्बंधित कोई जानकारी प्राप्त करना छठा है तो वह अपने नजदीकी बिहार बागवानी केंद्र से भी सम्पर्क कर सकता है. फिलहाल इस योजना को लेकर आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है अगर कोई भी किसान इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो वह इसकी अधिकारिक वेब साईट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
ऐसे करें आवेदन
किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होता है. जिसके बाद ही किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इस योजना में अप्लाई करने के प्रमुख बिन्दुओं के बारे में:
- किसानों को सबसे पहले bihar.gov.in पर जाना होगा
- इसके बाद होम पेज पर जाकर योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- अब आपको योजनाओं के नाम वाली लिस्ट से सब्जी विकास योजना के नाम पर क्लिक करना है.
- इस क्लिक के बाद आप के सामने योजना से सम्बंधित फॉर्म खुल कर आ जायेगा.
- फॉर्म में मांगी जाने वाली सभी जानकारियों को भरें.
- अंत में सबमिट बटन को क्लिक करें.
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए कृषि या बागवानी कार्यालय जाकर इससे संबंधित जानकारी को प्राप्त करना चाहिए.