कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan yojana) शुरू की है, जिससे करोड़ों किसानों को पेंशन मिलती है. इस योजना के तहत इसके पात्र किसान एक निश्चिम आयु के बाद न्यूनतम 3 हजार रुपए की मासिक पेंशन पा सकते हैं. अब तक करीब 21 लाख किसान इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. बता दें कि इस योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) किसानों को पेंशन देगी.
रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया
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पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आधारिक बेवसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा.
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इसके बाद बाईं ओर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
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अब दाई ओर पीएम मोदी की फोटो के नीचे क्लिक हियर टू एप्लाई नाउ का विकल्प पर क्लिक करें.
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फिर एक नया पेज सेल्फ एनरोलमेंट का सामने आएगा.
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यहां पर मोबाइल नंबर के जरिए सेल्फ एनरोलमेंट का विकल्प दिया गया है, जिसमें आपको जरूरी जानकारी मुहैया करानी होगी. इस तरह आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
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इसके अलावा https://pmkisan.gov.in/ के जरिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
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इसके लिए आपको आधार कार्ड, 2 फोटो, बैंक पासबुक और खसरा-खतौनी आदि की आवश्यकता पड़ेगी.
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ध्यान रहे कि आपके पास बचत बैंक खाता या पीएम किसान खाते का होना जरूरी है, ताकि आवेदन के लिए कोई फीस न चुकानी पड़े.
कौन उठा सकता है योजना का लाभ
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इस योजना के तहत 18 से 40 साल तक की उम्र वाले किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
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इस योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य भूमि है. इन्हें भी कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 से 200 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा.
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अगर किसान 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ते हैं, तो उन्हें हर महीने 55 रुपए मासिक अंशदान करना होगा.
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अगर 30 साल की उम्र में योजना से जुड़ते हैं, तो उन्हें हर महीने 110 रुपए का अंशदान करना होगा.
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इसी तरह अगर आप 40 की उम्र में योजना से जुड़ते हैं, तो आपको हर महीने 200 रुपए का अंशदान करना होगा.
किसान की मुत्यु पर पत्नी को मिलेगी पेंशन
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अगर किसी भी वजह से किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी 50 प्रतिशत पेंशन पाने की हकदार होती है.
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अगर किसान 60 साल की उम्र से पहले स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और इस योजना में योगदान करने में असमर्थ है, तो उसकी पत्नी नियमित रूप से भुगतान कर सकती हैं.
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अगर किसान की पत्नी चाहे, तो योजना से बाहर भी निकल सकती है. इस स्थिति में ब्याज के साथ-साथ पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज अधिक हो दिया जाएगा.
किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ?
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इस योजना का लाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि योजना और नेशनल पेंशन योजना समेत किसी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल होने वाले लघु और सीमांत किसानों को नहीं मिलेगा.
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अगर किसानों ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना का विकल्प चुना है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है.
आवेदन के लिए पात्रता
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पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी किसान आवेदन कर सकता है.
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आवेदक को 60 साल की उम्र तक 55 से 200 रुपए के बीच हर महीने योगदान करना होता है.
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जब आवेदक 60 साल का हो जाता है, तो हर महीने कम से कम 3 हजार रुपए की पेंशन मिलती है.