Maize Farming: रबी सीजन में इन विधियों के साथ करें मक्का की खेती, मिलेगी 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार! पौधों की बीमारियों को प्राकृतिक रूप से प्रबंधित करने के लिए अपनाएं ये विधि, पढ़ें पूरी डिटेल अगले 48 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल! केले में उर्वरकों का प्रयोग करते समय बस इन 6 बातों का रखें ध्यान, मिलेगी ज्यादा उपज! भारत का सबसे कम ईंधन खपत करने वाला ट्रैक्टर, 5 साल की वारंटी के साथ Small Business Ideas: कम निवेश में शुरू करें ये 4 टॉप कृषि बिजनेस, हर महीने होगी अच्छी कमाई! ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Mahindra Bolero: कृषि, पोल्ट्री और डेयरी के लिए बेहतरीन पिकअप, जानें फीचर्स और कीमत! Multilayer Farming: मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से आकाश चौरसिया कमा रहे कई गुना मुनाफा, सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक घर पर प्याज उगाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, कुछ ही दिन में मिलेगी उपज!
Updated on: 15 April, 2020 12:00 AM IST

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं. किसानों के लिए योजनाओं को चलाने में हरियाणा सरकार भी अछूती नहीं है. बता दें हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और बागवानी विभाग की योजनाएं चलाई जाती हैं. इन्हीं में एक भावान्तर भरपाई योजना भी है.

क्या है भावान्तर भरपाई योजना?

लॉकडाउन में बागवानी उत्पादकों (किसानों) के लिए मण्डी में उत्पादन के कम दाम मिलने के चलते ही हरियाणा सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने के लिए भावान्तर भरपाई योजना शुरू की गई है. बता दें,  इस योजना के माध्यम से किसानों को चार फसलें (टमाटर, प्याज, आलू एवं फूलगोभी) का सही दाम दिया जाता है.

योजना की मुख्य विशेषताएं:

  • सब्जी काश्तकारों को जोखिम मुक्त करना.

  • योजना के अंतर्गत उक्त चार फसलों पर 48000 रुपए से 56000 रुपए प्रति एकड़ आमदनी सुनिश्चित करना.

  • योजना के अंतर्गत टमाटर, प्याज, आलू एवं फूलगोभी के लिए संरक्षित मूल्य निर्धारित करना.

  • मण्डी में निर्धारित अवधि के अन्दर सब्जी के कम दाम में बिकने पर वेबसाईट (hsamb.gov.in) पर BBY ई-पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों को संरक्षित मूल्य तक भाव के अंतर की सरकार द्वारा भरपाई.

कौन ले सकता है लाभ?

इस स्कीम का लाभ भूमि मालिक, पट्टेदार या किराये पर काश्तकार लेने के पात्र हैं.

योजना का लाभ कैसे उठाएं?

  • उत्पादक को निर्धारित अवधि के दौरान ई-पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा अन्यथा वह इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का पात्र नही होगा.

  • उत्पादक को निर्धारित बिक्री अवधि के दौरान उसके उत्पाद की बिक्री हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मंडियों में सुनिश्चित करनी होगी..

  • इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए उत्पादक को अपने उत्पाद को बेचने पर "जे" फॉर्म लेना अनिवार्य होगा.

अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर विजिट करें : https://ekharid.in/Home/BhavantarBharpaiiYojana

English Summary: Under BhavantarBharpaiiYojana farmers are assured of earning 56000 rupees per acre, apply to take benefits
Published on: 15 April 2020, 01:33 IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now