राजस्थान के कई जिलों में भूजल स्तर में गिरावट हुई है, जिससे इन स्थानों पर गर्मियों में सूखे जैसी स्थिति बन जाती है. पानी की कमी से किसान फसलों में सिंचाई नहीं कर पाते और भारी नुकसान उठाते हैं. किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार फार्म तालाब योजना चला रही है. जिसके तहत खेत में तालाब बनवाने पर किसानों को अनुदान दिया जाता है.
योजना का उद्देश्य है कि किसानों को उचित मात्रा में खेती के लिए पानी मिल सके और बारिश के पानी को भी संजो कर रखा जा सके. जो किसान भाई अपने खेत में तालाब बनवाना चाहते हैं, वह इस योजना का लाभ उठाकर कम कीमत में तालाब निर्माण करवा सकते हैं. योजना के तहत 60 से 90 हजार की राशि मदद के तौर पर दी जाती है. राजस्थान के अलग-अलग जिलों के किसान योजना का लाभ उठाकर अपने खेतों में तालाब निर्माण करवा रहे हैं. इससे गर्मियों के दिनों में खेतों में सिंचाई की समस्या से निजात मिल रही है. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में.
1- राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही फार्म पॉन्ड योजना के तहत किसानों को खेत में तालाब बनवाने पर लागत का 60 से 70 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है.
2- योजना के तहत लघु व सीमांत किसानों को कच्चा व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड व पक्के तालाब बनवाने के लिए राशि दी जाती है.
3- योजना के तहत 1200 घन मीटर के कच्चे व प्लस्टिक लाइनिंग पॉन्ड तैयार किए जा सकते हैं.
4- योजना के अनुसार नए फार्म तालाब निर्माण पर अधिकतम 63 हजार रुपए और प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ तालाब बनवाने पर अधिकतम 90 हजार का अनुदान मिलता है.
कौन ले सकता है योजना का लाभ-
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक राज्य का निवासी होना चाहिए. सभी वर्ग के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं. किसानों के पास 0.3 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए. इससे कम भूमि होने पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. ऐसे किसान जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, लेकिन पिछले 7 सालों से या उससे ज्यादा समय से लीज़ पर भूमि लेकर खेती कर रहे हैं, योजना का लाभ ले सकते हैं. अगर संयुक्त खाताधारक हैं, तो एक ही खसरे में अलग-अलग तालाब बनवाने की अनुमति मिल जाती है. लेकिन किसान का हिस्सा 1 हेक्टेयर से ज्यादा का होना चाहिए.
आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज-
आवेदन करने वाले किसानों को पास भू प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मूल निवास प्रमाण पत्र, जमाबंदी, सिंचित व असिंचित भूमि का विवरण देना होगा.
कैसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा. वहां आवेदन फार्म में दी गई जानकारी भरकर आप योजना के लिए एप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए आप जिला स्तर पर संबंधित कृषि कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं. ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक व पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.