जिन किसानों ने पहले सोलर वाटर पंपिग सिस्टम (Solar Water Pumping System ) के लिए आवेदन किए हुए हैं उन्हें हरियाणा सरकार की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के सौर ऊर्जा पम्प पर 75 % सब्सिडी (75% Subsidy on Solar Power Pump) देने का निर्णय लिया गया है.
सौर ऊर्जा पंप (Solar Pump) पर 75% सब्सिडी (75% Subsidy on Solar Pump)
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, एडीसी जगनिवास ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के सौर ऊर्जा पंप (Solar Pump) पर 75% सब्सिडी पर दिए जाएगें. हालांकि, यह सौर ऊर्जा पंप (Solar Pump) केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे- टपका सिंचाई/फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिचाई करते हों तथा जिन्होंने पहले इस सिस्टम को प्राप्त करने हेतु आनलाइन आवेदन किया हुआ है.
सौर ऊर्जा पंप (Solar Pump) पर सब्सिडी किसे मिलेगा? (Who will get subsidy on Solar Pump?)
जिन किसानों को पहले सब्सिडी पर सौर ऊर्जा पंप (Solar Pump) दिए जा चुके हैं, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं, वहीं एक किसान को सिर्फ एक ही Solar Pump दिया जाएगा. गौरतलब है कि चयनित किसानों को सौर ऊर्जा पंप कंपनी को वर्क आर्डर जारी होने के 4 माह के अन्दर मुहैया करवा दिया जाएगा. हालांकि, उक्त योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 25% राशि जमा करानी होगी.
इसके अलावा, एडीसी जगनिवास ने कहा है कि जिन किसानों ने Solar Pump पर सब्सिडी पाने के लिए पहले आवेदन किया हुआ है और वे सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम (Solar Water Pumping System ) स्थापित करवाना चाहते हैं, तो लाभार्थी हिस्से का डिमांड ड्राफ्ट एडीसी कम सीपीओ आइडी झज्जर के नाम बनवाकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जमा कर सकते हैं, क्योंकि 24 जून के बाद किसानों के दावरा जमा किया गया कोई भी डिमांड ड्राफ्ट स्वीकृत नहीं किया जाएगा.