किसान या अन्नदाता जीवन भर वित्तीय संकट सहित कई समस्याओं से गुजरते हैं, जो उनके बुढ़ापे में और अधिक कठिन हो जाता है. किसानों को उनके बुढ़ापे में ऐसी सभी समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए, केंद्र ने अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री किसान योजना के रूप में जानी जाने वाली एक पेंशन योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत, 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान पंजीकरण करा सकते हैं और मासिक 3000 रूपए पेंशन ले सकते हैं. प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब तक 20,121,34 किसानों ने पंजीकरण कराया है. पेंशन योजना वृद्ध संरक्षण के साथ-साथ 2 हेक्टेयर भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है.
प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत, किसानों को 3000 रूपए की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी. 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3000 प्रति माह और अगर वे मर जाते हैं तो उनके पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा. याद रखें कि एक पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ
आप पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर करवा सकते हैं. इसके लिए कोई फीस भी नहीं लगती है. यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उससे इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा. हालांकि, आधार कार्ड (Aadhar Card) सबके लिए अनिवार्य है. यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा. उसने स्कीम छोड़ने तक जितनी रकम जमा की होगी उस पर सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए मासिक योगदान
किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का मासिक योगदान देना होगा और यह राशि इस योजना के लिए आवेदन करने के दौरान किसान की तत्कालीन उम्र पर निर्भर करेगी.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ नहीं मिल सकता
राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) आदि जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान.
वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM-SYM) के लिए विकल्प चुना है.
वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (PM-LVM) के लिए विकल्प चुना है.
अच्छी आर्थिक स्थिति वाले इन कैटगरी के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. जैसे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर.
भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और पूर्व और वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के सदस्य. पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के अध्यक्ष.
केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सभी कार्यरत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी. स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि निगमों के मल्टी टास्किंग स्टाफ और ग्रुप डी कर्मचारी इसका फायदा ले पाएंगे.
टैक्स देने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए ऑफलाइन पंजीकरण
चरण 1 - योजना में शामिल होने के इच्छुक किसानों को निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में जाना होगा.
चरण 2 - नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक चीजें निम्नलिखित हैं: IFSC कोड के साथ आधार कार्ड और बचत बैंक खाता संख्या
चरण 3 - नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तर के उद्यमी को की जानी चाहिए.
चरण 4 - वह प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्मतिथि जैसे आधार कार्ड पर मुद्रित करेगा.
चरण 5 - वह अन्य विवरणों को भरकर ऑनलाइन पंजीकरण भी पूरा करेगा.
चरण 6 - उस प्रणाली के बाद उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान को ऑटो-गणना करेगा.
चरण 7 - सब्सक्राइबर वीएलई को नकद में पहली सदस्यता राशि का भुगतान करेगा.
चरण 8 - एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या उत्पन्न की जाएगी और किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा. कॉमन सर्विस सेंटर खोजने के लिए क्लिक करें - https://locator.csccloud.in/
प्रधानमंत्री किसान योजना योजना की पूरी जानकारी के लिए- pmkmy.gov.in पर क्लिक करें.