केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की है. उस योजना का नाम कुछ और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है. इस योजना के तहत पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है. जिसमें प्रीमियम की आधी रकम लाभार्थी किसान को देनी पड़ती है और बाकी प्रीमियम केंद्र सरकार देती है. हालांकि, इसमें एक ऐसा प्रावधान भी है जिससे आपको अपने हिस्से का पैसा भी नहीं देना होगा. लेकिन फिर भीलोग वैसा रुझान नहीं दिखा रहें है जैसा कि कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के अधिकारी सोच रहे थे. क्योंकि इसमें 18 से 40 साल तक के ही किसान अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं. इस तरह किसी किसान को कम से 20 और अधिकतम 42 साल तक अपने हिस्से का 55 से 200 रुपये तक मासिक प्रीमियम जमा करना होगा. ऐसे में लोगों की सोच यह है कि इतने दिनों तक कौन इंतजार करेगा और तब तक न जाने 3 हजार रुपये की वैल्यू कितनी रह जाएगी. स्कीम के तहत 60 साल की उम्र पार करने के बाद किसानों को सरकार 3 हजार रुपये मासिक पेंशन देगी.
किसानों को 36000 रु सालाना पेंशन (36,000 pension annually to farmers)
पीएम किसान मानधन के तहत 60 की उम्र पूरी होने के बाद खाताधारक को 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी. जो सालाना 36 हजार रुपये हुई. यह योजना निश्चित ही उन किसानों के लिए कारगर साबित हो सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ खेती-बाड़ी के भरोसे हैं. खासतौर से गरीब किसानों को जिनके पास आजीविका का कोई और साधन नहीं है. इसके पहले मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) शुरू की थी. इस योजना के तहत देश के हर एक किसान को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है.
सरकार भी बराबर ही करेगी अंशदान (Government will also contribute equally)
पीएम किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान सरकार भी पीएम किसान अकाउंट में करेगी. यानी अगर आपका योगदान 55 रुपये है तो सरकार भी 55 रुपये का योगदान करेगी.
किसान कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन (How to register farmers)
किसान पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर करवा सकते हैं. इसके लिए कोई फीस भी नहीं लगेगी. यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उससे इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा. हालांकि, आधार कार्ड (Aadhar Card) सबके लिए अनिवार्य है. यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा. उसने स्कीम छोड़ने तक जितनी रकम जमा की होगी उस पर सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा. इस तरह किसी भी किसान के लिए यह स्कीम घाटे का सौदा नहीं है.
इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ (These farmers will not get benefit)
कुछ किसान ऐसे भी है जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. ऐसे में आइये जानते है वो कौन से किसान है -
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राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) आदि जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान.
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वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM-SYM) के लिए विकल्प चुना है.
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वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (PM-LVM) के लिए विकल्प चुना है.
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अच्छी आर्थिक स्थिति वाले इन कैटगरी के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. जैसे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर.
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60 साल की उम्र पार करने के बाद मिलेगी 3000 रुपये पेंशन
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भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और पूर्व और वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के सदस्य. पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के अध्यक्ष.
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केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सभी कार्यरत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी. स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि निगमों के मल्टी टास्किंग स्टाफ और ग्रुप डी कर्मचारी इसका फायदा ले पाएंगे.
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टैक्स देने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.