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Updated on: 19 February, 2021 12:00 AM IST

बुजुर्गों की स्थिति को सुधारने एवं उन्हें सम्मान का जीवन देने के लिए बिहार सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. उसी में से एक मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, इस योजना के माध्यम से राज्य के बेसहारा, गरीब और निर्धन बुजुर्गों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं.

कौन उठा सकता है लाभ

इस योजना का लाभ बिहार राज्य का कोई भी बुजुर्ग उठा सकता है, जिसकी उम्र 60 या उससे अधिक है. योजना के तहत 60 से 79 साल तक का कोई भी बुजुर्ग 400 रूपए महीना पेंशन प्राप्त कर सकता है, वहीं 80 से अधिक आयु का बुजुर्ग 500 रूपए महीना आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है.

आवेदन की शर्ते एवं नियम

  1. आवेदन करने वाले बुजुर्गों को कहीं जाने की जरूरत न पड़े, इसलिए इस योजना को पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है.

  2. इस योजना के लिए आवेदन वही कर सकता है, जो बिहार राज्य का निवासी है.

  3. आवेदन करने की न्यूनतम उम्र 60 साल होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम उम्र की कोई सीमा नही है. इसलिए 60 वर्ष से ऊपर कोई भी इंसान इसके लिए आवेदन कर सकता है.

जरूरी दस्तावेज़

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता का निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. इसके साथ ही आधार कार्ड और आयु प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है. ध्यान रहे कि निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आयु प्रमाण पत्र में दी गई सभी जानकारियां एक सी होनी चाहिए. नाम, पता, आदि छोटि गल्तियां दस्तावेजों में है, तो आवेदन से पहले ठीक करवां लें.

आवेदन करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है. मोबाइल नंबर ऐसा हो, जो आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में दिया गया हो. इसके साथ ही आवेदनकर्ता का अपना बैंक खाता होना चाहिए.

इस तरह करें आवेदन

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए इस लिंक पर जाएं. इस लिंक पर जाते ही एक होम पेज खुलेगा, जहां ऊपर योजना का नाम और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा. इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको पूछी गई सभी जानकारी भरकर सबमिट करना है. इस प्रक्रिया के पूरे होने पर आपके मोबाइल पर आवेदन संपन्न का एक एसएमएस आएगा.  

English Summary: Mukhyamantri Vridhjan Pension yojana APPLY Online registration Form
Published on: 19 February 2021, 05:39 IST

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