क्या आप कोविड -19 की वजह से देश में लगे लॉकडाउन के बीच अपने तत्काल घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं? अगर आप कर रहें है तब आपकी चिंताएं यहीं समाप्त हो जाती है. दरअसल आज इस लेख में, हम आपको किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से जुड़ीं एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी. दरअसल घरेलू उपयोग के लिए KCC योजना के तहत अल्पावधि सीमा के 10% का उपयोग किसान कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी वित्तीय शिक्षा (किसानों के लिए) अनुभाग के तहत इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर जानकारी डाल दी है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब देशभर के किसान अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं. आम तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड (Kishan Credit Card) का इस्तेमाल फसल को तैयार होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है. लेकिन कुल राशि का 10 फीसदी किसान घर में भी कर सकते हैं.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों की मदद (Kishan Credit Card Scheme helps farmers)
बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड (Kishan Credit Card) वास्तव में जरूरत के समय आपके कुछ जरूरी घरेलू खर्चों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है. हालांकि, केसीसी योजना जो छोटे ऋणों के लिए किसानों को ऋण प्रदान करती है, मुख्य रूप से फसलों से संबंधित उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है. लेकिन, इसका कुछ हिस्सा अब उनके द्वारा घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
फसल ऋण घटक का आकलन (Assessment of crop loan component)
फसल के लिए वित्त + बीमा किस्त × फसल क्षेत्र सीमा + फसल के बाद / घरेलू उपयोग के लिए ऋण सीमा का 10 प्रतिशत / कृषि जरूरतों के रखरखाव के खर्च के लिए 20% का उपयोग करें.
किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर अनुदान (Grant on Kisan Credit Card Interest)
भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 में किसानों को फसली ऋण पर ऑंकलित ब्याज पर अनुदान की योजना प्रारम्भ की थी, जिसके तहत बैंकों द्वारा किसानों को फसली ऋण पर, 3.00 लाख रुपए की सीमा तक, 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण की सुविधा प्रदान की गयी है. समय से या उसके पूर्व ऋण की अदायगी पर किसानों को वर्तमान में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज दर पर छूट प्रदान की जा रही है. अतः जो किसान अपने फसली ऋण को समय से या उसके पूर्व अदा करते हैं तो उन्हें केवल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देना पड़ेगा. किसानों को अपनी फसल को परिस्थितिवश विक्रय (Distress Sell) से रोकने एवं अनाज को गोदामों में रखने एवं गोदामों के रसीद पर, किसानों को फसल कटाई के उपरान्त अगले 6 माह तक उन्हें फसली ऋण पर ब्याज दर की वही छूट प्रदान की जायेगी जो फसल अवधि के समय फसली ऋण पर प्रदान की जा रही थी, अर्थात् उन्हें 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देना पड़ेगा. यह सुविधा केवल किसान क्रेडिट कार्ड धारक सीमान्त एवं लघु श्रेणी के किसानों को उपलब्ध होगी. किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना बीमा योजना से कवर प्रदान करना.