बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने आम, अमरूद और आंवला की फसलों की खेती के लिए एक बड़ी सब्सिडी देने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के उपाध्यक्ष, मनीष गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि 80 प्रतिशत फसल कम से कम तीन साल तक रहती है तो तभी किसान को बगीचे को तैयार करने के लिए 5 साल में 105 प्रतिशत अनुदान (वित्तीय सहायता) दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के पहले वर्ष में सरकार 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी.
गुप्ता ने कहा कि धान उद्योग या राइस मिल स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने पर 70 प्रतिशत अनुदान और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए 70 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है. राज्य के छोटे होटल व्यवसायियों के लिए जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है. इसके अलावा, 1500 उत्पादों पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है. वहीं, जीएसटी और वैट अधिकारियों पर विवेक के आधार पर निर्णय लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
इसके अलावा उन्होने कहा कि पंजीकरण और स्टांप विभाग के अधिकारियों जैसे रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और स्टांप आयुक्त विवेक के आधार पर नोटिस जारी करने में सक्षम नहीं होंगे. इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को कभी भी नुकसान न पहुंचे.