गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरूआत की है. इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें आर्थिक सुविधा प्रदान की जाएगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. अगर मौसम की मार के कारण गुजरात के किसान की फसल खराब होती है तो उसे सरकार की तरफ से आर्थिक सुविधा प्रदान की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत अगर किसान की फसल 33% खराब होती है तो उसे ₹20000 प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद मिलेगी और अगर किसान की फसल 60% से अधिक खराब होती है तो उसे ₹25000 प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद मिलेगी.
योजना की शर्तें
बेमौसम बारिश होने पर अगर 48 घंटे में 50 मिलीमीटर से अधिक की बारिश होती है तो इस योजना का पैसा दिया जाएगा.
सूखा पड़ने पर मतलब अगर आपके जिले में 10 इंच से कम की बारिश हुई है तो आपको इस योजना का पैसा दिया जाएगा.
अधिक आंधी तूफान होने पर भी पैसा दिया जाएगा. अगर लगातार 48 घंटे बारिश होती है या एक बार में 35 इंच की बारिश होती है तो ऐसी परिस्थिति में भी इस योजना का पैसा किसान को दिया जाएगा.
पात्रता
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का गुजरात का मूल निवासी होना आवश्यक है. इस योजना के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए. इस योजना का लाभ सभी राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत किसान ले सकते हैं
आवश्यक दस्तावेज
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आधार कार्ड
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किसान कार्ड
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मूल निवास प्रमाण पत्र
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पहचान पत्र
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बैंक पासबुक का जेरोक्स
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पासपोर्ट साइज फोटो
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मोबाइल नंबर
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इस योजना का लाभ गुजरात का हर किसान ले पाएगा और मौसम की मार से खराब हुए फसल के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर खुद को सशक्त और आत्मनिर्भर बना पाएगा. मगर अभी आपको आवेदन करने के लिए और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा. वर्तमान समय में सरकार इस योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर काम कर रही है और जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा.