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Updated on: 4 August, 2023 12:00 AM IST
Crop Insurance Scheme

PMFBY:  केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी. देश के किसानों की फसल बारिश, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण तबाह हो जाती थी, ऐसे में किसानों को आर्थिक सहायता के लिए भारत सरकार नें पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी, ताकि इन विपदाओं से बचने के लिए किसान अपनी फसलों को बीमा करा सकें.

पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन की बढ़ी डेडलाइन

केंद्र सरकार ने किसानो को काफी राहत दी है. इस दौरान फसल बीमा के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन कृषि मंत्रालय ने इसको 16 अगस्त तक बढ़ा दिया है. अब देश के किसान ऑनलाइन माध्यम से या अपने नजदीकी कॉमस सर्विस सेंटर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

प्रीमियम की राशि

सरकार ने विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए इसकी प्रीमियम दर निर्धारित की है. अगर आप किसान भी पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए एक निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होगा. किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस प्रीमियम का मुल्य बहुत कम रखा है.  आपको अपनी खरीफ की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत और बागवानी की फसल के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत के प्रीमियम का भुगतान करना होगा.

आवेदन का तरीका

आप किसान भाई अपनी खरीफ की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल ( www.pmfby.gov.in) पर जाकर अपनी फसल के बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत किसान की फसलों के व्यक्तिगत नुकसान का लाभ मिलेगा, जो पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर ही मिलता था. इन सभी नुकसानों की भरपाई सरकार द्वारा निर्धारित बीमा कंपनियों द्वारा की जाती है.

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72 घंटे के अंदर दें सूचना

अगर आपकी फसल की बर्बादी प्राकृतिक आपदा के कारण होती है तो आप 72 घंटों के भीतर किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से इसकी जानकारी दे सकते हैं. इसके अलावा आप बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

English Summary: Government extended the date of registration of crop insurance scheme
Published on: 04 August 2023, 01:36 IST

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