Solar Pump for Farmers: खेती के कामों को सुचारू रूप से करने के लिए किसानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक प्रमुख चुनौती सिचांई है. अधिकतर किसान बिजली की कमी के कारण अपनी सिंचाई व्यवस्था सही तरीके से नहीं चला पाते. इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनकी मदद से किसान अपने खेतों में सोलर पम्प लगवा सकते हैं. सरकार की ओर से सोलर पम्प पर 90 से 100 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है, किसान आवेदन के बाद 10 प्रतिशत अंशदान करके योजना का लाभ ले सकते हैं. सोलर पंप योजना के तहत महज 10 प्रतिशत देकर 12 घंटे भरपूर सिंचाई कर सकते हैं.
3,4.5,7.5 और 10 एचपी पर मिलेगा अनुदान
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री कुसुम सी-1 सोलर पम्प योजना के तहत बिजली चलित मोटर को सोलर से चला सकते हैं. किसान 3, 5 और 7.5 एचपी के बिजली चलित मोटर के लिए आवेदन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं.3 एचपी पर किसानों को 4.5 किलोवाट, 5 एचपी पर 7.5 किलोवॉट और 10 एचपी पर 14.9 किलोवाट सोलर प्लांट स्थापित करना होगा. किसानों को लागत का महज 10 प्रतिशत देना होगा और 90 प्रतिशत लागत सरकार वहन करेगी.
अनुसूचित जनजाति के किसानों को 100% अनुदान
खबरों के अनुसार, अनुसूचित जनजाति, वनटागिया एवं मुसहर जाति के किसानों को 100 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जा रहा है. जो भी किसान योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं. वह आधिकारिक वेबसाइट www.kusumc1.in पर आवेदन कर सकते हैं. पूरे उत्तर प्रदेश में 10 हजार किसानों को योजना से लाभ पहुंचाया जाएगा.
वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा लाभ
जानकारी के अनुसार, आवेदन के बाद विद्युत विभाग के अवर अभियंता, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी से सत्यापन कराना होगा. सत्यापन के बाद कागज को यूपी नेडा के कार्यालय में जमा करना होगा. तत्पश्चात, किसानों को योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए किसान विकास भवन में स्थित यूपी नेडा के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.