गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का नैसर्गिक खेती आंदोलन बदल रहा है किसानों की ज़िंदगी! अगले 24 घंटों में इन 15 राज्यों में होगी बारिश! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जानिए आपके क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम देसी गायों की डेयरी पर मिलेगी ₹11.80 लाख तक की सब्सिडी, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया किसानों को बड़ी राहत! अब ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर मिलेगी 80% सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ जायटॉनिक नीम: फसलों में कीट नियंत्रण का एक प्राकृतिक और टिकाऊ समाधान Student Credit Card Yojana 2025: इन छात्रों को मिलेगा 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन, ऐसे करें आवेदन Pusa Corn Varieties: कम समय में तैयार हो जाती हैं मक्का की ये पांच किस्में, मिलती है प्रति हेक्टेयर 126.6 क्विंटल तक पैदावार! Watermelon: तरबूज खरीदते समय अपनाएं ये देसी ट्रिक, तुरंत जान जाएंगे फल अंदर से मीठा और लाल है या नहीं
Updated on: 17 June, 2025 12:00 AM IST
मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत मिलेंगे मुफ़्त किट और सब्सिडी पर वाहन (Image Source: Freepik)

बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने राज्य के मछुआरों के लिए एक बड़ी राहत देने वाली योजना शुरू की है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए "मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मछुआ समुदाय को मत्स्य शिकारमाही और विपणन कार्यों में सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को आधुनिक और लाभकारी बना सकें.

आइए राज्य सरकार की इस बेहतरीन पहल के बारे में यहां विस्तार से जानते हैं ताकि आप भी इस योजना का लाभ उठा सके.

योजना के दो प्रमुख घटक

इस योजना के तहत दो तरह की सहायता प्रदान की जाएगी –

  1. मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट वितरण योजना: राज्य के चयनित मछुआरों, मत्स्य विक्रेताओं और वेंडरों को 100% अनुदान पर मछली पकड़ने और बेचने के लिए जरूरी किट मुफ्त में दी जाएगी. इससे छोटे मछुआरों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और उन्हें अपने व्यवसाय के लिए महंगे उपकरण खरीदने की चिंता नहीं रहेगी.
  2. मत्स्य परिवहन योजना: जो मछुआरे थोक या खुदरा बिक्री करते हैं, उन्हें ऑइस बॉक्स से सुसज्जित थ्री-व्हीलर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे. इस वाहन की लागत का 50% अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. इससे मछली को ताजगी के साथ दूरदराज़ के बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होगी.

पात्रता और जरूरी दस्तावेज

इस योजना के तहत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य, अनुसूचित जाति/जनजाति, जीविका समूह और एफएफपीओ के सदस्य, जो मत्स्य विक्रय का कार्य करते हैं, आवेदन के पात्र होंगे.
आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे:

  • दुकान या विक्रय स्थल की फोटो (पोस्टकार्ड साइज)
  • स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र, जिसमें यह स्पष्ट हो कि विक्रय स्थल विवाद रहित है और पूर्व में किसी समान योजना का लाभ नहीं लिया गया है
  • मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और IFSC कोड

लाभुकों का चयन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा. चयन के उपरांत, सभी जिलों में कैंप लगाकर किट और वाहन का वितरण किया जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया और शर्तें

योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन विभागीय वेबसाइट http://fisheries.bihar.gov.in/ पर उपलब्ध है. आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है.

चयनित लाभार्थियों को सूचीबद्ध एजेंसियों से कोटेशन लेकर जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना होगा. इसके बाद वे अपनी हिस्सेदारी की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे और पावती प्राप्त करेंगे. पावती और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत एजेंसी को वाहन या किट की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किया जाएगा.

नोट:  अधिक जानकारी के लिए योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट http://state.bihar.gov.in/ahd/Citizen Home.html पर 8 मई 2025 से उपलब्ध है. इस पहल के जरिए बिहार सरकार का उद्देश्य मछुआ समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और मत्स्य व्यापार को और अधिक व्यवस्थित करना है.

English Summary: fishermen Now 50 Percentage subsidy available on kit and ice box three-wheeler scheme benefits
Published on: 17 June 2025, 06:02 IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now