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Updated on: 25 March, 2019 12:00 AM IST

किसान खुश तो प्रदेश खुश, प्रदेश खुश तो देश खुश, इसी बात को साकार करने के लिए सरकार किसान हित में तरह-तरह की योजनाएं लाती रहती हैं. उत्तराखण्ड का अधिकांश भू-भाग पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इसके बाद भी यहां बड़ी मात्रा में खेती की जाती है. कभी बर्फ का गिरने तो कभी भूस्खलन के आने के कारण यहां के किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. किसानों के इसी नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए सरकार ने किसान पेंशन योजना चालू की है.

किसान पेंशन योजना के तहत प्रदेश के किसानों को हर माह 1000 रुपये यानी साल में 12000 हजार रूपये की सहयता दी जाएगी. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृ़द्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना की तरह ही इस योजना को चालू करने का उद्देश्य प्रदेश के किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ-साथ ही किसानों के पलायन को रोकना भी है. सरकार की कोशिश है कि किसान प्रदेश में ही खेती करें.

किसान पेंशन योजना का लाभ किसको मिलेगा

जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो.

जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन न हो.

जमीन मालिक स्वयं किसान हो.

किसी सरकारी योजना के लाभ पद पर न हो.

किसी अन्य स्त्रोत से पेंशन न प्राप्त कर रहा हो.

कैसे करें आवेदन

सरकार द्वारा शुरू की गई इस स्कीम के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसान को सबसे पहले सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in  पर जाना होगा. वेबसाइट के होम पेज पर किसान पेंशन योजना का लिंक दिख जायेगा. लिंक पर क्लिक करते ही नई विंडो खुल जाएगी. फार्म को पढ़ने के बाद आपसे इस योजना से जुडी जानकारी मांगी जाएगी. योजना से जुड़े जो भी कॉलम दिखाई पड़ें, उसे सही-सही भरें, यदि फार्म भरने में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो फार्म सबमिट नहीं होगा. सबमिट के विकल्प पर क्लिक करते ही फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. फार्म की एक फोटोकॉपी निकालकर अपने पास रख लें.

English Summary: Farmers will be the farmers' pension scheme
Published on: 25 March 2019, 12:48 IST

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