अगर आप भी दिवाली के मौके पर ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. क्योंकि ज्यादातर किसान दिवाली त्योहार के आसपास ही ट्रैक्टर खरीदते हैं.
ऐसे में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 50% सब्सिडी देने का फैसला किया है.आपको बता दें कि किसानों को यह सुविधा पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ही मिलेगी.
इस योजना के तहत किसान कैसे पाएं सब्सिडी
अगर आप इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन करें या फिर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदन करें.
इस योजना के तहत किसानों को कितना देना होगा मूल्य
इसके लिए पात्र किसानों को ट्रैक्टर के आधे मूल्य का ही भुगतान करना होगा और बाकी आधा भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा.
इस योजना के लिए किस वेबसाइट से करें ऑनलाइन आवेदन
इस योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी पाने के लिए और आवेदन करने के लिए सरकारी वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.
आधे भुगतान पर ऋण सुविधा भी मिलेगी
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी के अलावा आधा पैसा किसानों को देने होगा. जिसके बाद आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा. इसके साथ ही इसके आधे भुगतान पर ऋण सुविधा भी दी जा रही है.
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कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी की भी घोषणा की है.
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केंद्र सरकार की सब्सिडी योजना के तहत ट्रैक्टर लेने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरना होगा.
कौन-कौन कर सकता है आवेदन
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इस आवेदन में कुछ प्रावधान दिए गए हैं. सरकार सबसे पहले पात्र की जांच करेगी, उसके बाद ही सब्सिडी देगी.
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इस योजना में आवेदन करने वाला आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए
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इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी बेहद जरूरी है
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इसके लिए आवेदक को छोटे किसान मानदंडों को पूरा करना चाहिए
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इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए
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इसमें आवेदन करने वाला आवेदक पहले किसी अन्य सब्सिडी आधारित योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए
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ट्रैक्टर के लिए आवेदन करने वाले किसान को पिछले 7 वर्षों में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदना चाहिए.
इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
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आधार कार्ड
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बैंक के खाते का विवरण
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पहचान दस्तावेज (पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि सहित)
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पासपोर्ट साइज फोटो
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भूमि विवरण, विलेख
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आवेदन में किसान द्वारा भरी जाने वाली जानकारी
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आवेदक का पता
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जाति विवरण
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आवेदक का मोबाइल नंबर
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आवेदक की जन्म तिथि
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लिंग
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पिता या पति का नाम