कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा समय - समय पर विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार सब्सिडी दी जाती है. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण पर 'उप मिशन' के तहत 40% से 50% तक सब्सिडी दी जा रही है.
पात्रता
1. आवेदक का नाम कृषि भूमि या राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना आवश्यक है.
2. सभी श्रेणियों के किसान लाभान्वित होंगे.
3. इसके तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बीपीएल, सीमांत, छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को वरीयता दी जाएगी.
4. “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर योग्यता तय करके पात्र को सब्सिडी दी जाएगी.
5. जिन किसानों को किसी भी विभागीय योजना के तहत लाभ नहीं मिला है, उन्हें वरीयता मिलेगी.
6. ट्रैक्टर चालित कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, आवेदक के नाम पर ट्रैक्टर का पंजीकरण होना जरुरी है.
7. कोई भी किसान 3 साल की अवधि में एक बार सब्सिडी का लाभ उठा सकता है (उदाहरण- बीज सह उर्वरक ड्रिल, हल, थ्रेशर आदि).
8. एक किसान को सभी योजनाओं में सब्सिडी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों तक सीमित होगी.
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सब्सिडी का प्रावधान
किसानों को अनुमोदित कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, सरकार के दिशानिर्देशों में तय सीमा के अनुसार प्रदान की जाती है. ऐसे में कृषि उपकरणों की सब्सिडी केवल अधिकृत /पंजीकृत केवीएसएस/जीएसएस के माध्यम से खरीद पर प्रदान की जाएगी.
सब्सिडी के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा
यंत्र की खरीद के बाद किसान को जल्द से जल्द आवेदन करना होगा. हालांकि वह संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सब्सिडी के लिए पात्र होगा.
सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया
सब्सिडी लेने के लिए, किसानों को आवश्यक राशि के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई प्रतियों के साथ http://agriculture.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यदि आवदेन न हो पाए तो अपने आस-पास के क्षेत्र में किसी ई-मित्रा कियोस्क के माध्यम से आवदेन करना होगा. या फिर जिले के कियोस्क की सूची www.emitra.gov.in की वेबसाइट से देखी जा सकती है. संबंधित कियोस्क द्वारा किसानों को सब्सिडी के लिए पंजीकरण की रसीद दी जाएगी.
गौरतलब है कि सभी तरह के उपकरणों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, बिल की स्वप्रमाणित प्रति, भामाशाह कार्ड/आधार कार्ड की प्रतिलिपि, स्थानीय कार्यालय के कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा सब्सिडी के दावे की प्रति, बचत बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है.
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सब्सिडी का भुगतान
सब्सिडी के दावों का भुगतान केवल किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा.
किसान और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-
ग्राम पंचायत स्तर - कृषि पर्यवेक्षक
पंचायत समिति स्तर - सहायक कृषि अधिकारी
उप जिला स्तर - सहायक निदेशक कृषि।
जिला स्तर - उप निदेशक कृषि, (विस्तार), जिला परिषद