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Updated on: 28 March, 2025 12:00 AM IST
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (Image Source: Freepik)

Accident Insurance Scheme: बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने ‘बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना’ चलाई जा रही है, जिससे राज्य के प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता मिल सके. इस योजना का उद्देश्य मजदूरों और उनके परिवारों को संकट की घड़ी में सहयोग प्रदान करना है.

राज्य सरकार की यह पहल प्रवासी मजदूरों के लिए बेहद फायदेमंद और राहत देने वाली है. यह योजना उन परिवारों के लिए संजीवनी बन सकती है, जो अचानक हुए हादसे की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं. यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल का लाभ उठाएं.

योजना का उद्देश्य

बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित जीवन देना और किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है. यह योजना उन प्रवासी मजदूरों के लिए राहत साबित हो रही है, जो काम की तलाश में बिहार से बाहर या विदेश में जाकर काम करते हैं.

कौन उठा सकता है लाभ?

इस योजना का लाभ वही प्रवासी मजदूर उठा सकते हैं जो:

  • बिहार राज्य के निवासी हों.
  • 18 से 65 वर्ष की उम्र के बीच हों.
  • बिहार के बाहर या विदेश में रोज़गार कर रहे हों.
  • किसी दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता का शिकार हुए हों.

हालांकि, आत्महत्या, नशे या किसी आपराधिक गतिविधि से हुई दुर्घटनाएं इस योजना के अंतर्गत नहीं आती.

अनुदान राशि

योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की जाती है:

  • दुर्घटना मृत्यु – ₹2,00,000
  • स्थायी पूर्ण अपंगता – ₹1,00,000
  • स्थायी आंशिक अपंगता – ₹50,000

सभी अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है.

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना में कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए मजदूर या उनका परिवार RTPS काउंटर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है. आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. RTPS काउंटर पर जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें.
  2. आवेदन को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित किया जाएगा.
  3. इसके बाद आवेदन को जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा.
  4. आवेदन प्रक्रिया 44 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी.

इस योजना का लाभ क्यों है जरूरी?

बिहार से बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों और विदेशों में जाते हैं. इन मजदूरों को कई बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक संकट झेलना पड़ता है. यह योजना उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है.

नोट:  अगर आप बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना से जुड़ी अधिक जानकारी पाना चाहते हैं, तो इसके लिए टोल फ्री नंबर -1800-296-5656 (10:00 AM to 06:00 PM सभी कार्य दिवस) पर संपर्क कर सकते हैं.

English Summary: bihar news migrant laborer insurance scheme plan
Published on: 28 March 2025, 10:06 IST

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