Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2025: राजस्थान सरकार ने किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण योजना, "मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना" शुरू की है. यह योजना विशेष रूप से उन किसानों और उनके परिवारों के लिए बनाई गई है, जो खेती के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. इस योजना के तहत, दुर्घटना की स्थिति में किसानों या उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
आइए कृषि जागरण के इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया जानें...
योजना की मुख्य विशेषताएं
इस योजना के तहत सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है ताकि अधिकतम किसानों को लाभ मिल सके. यदि खेती के दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके अलावा, दुर्घटना की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग सहायता राशि दी जाती है.
दुर्घटना की स्थिति में प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता:
- किसान की मृत्यु पर - ₹2,00,000
- दोनों अंगों की विकलांगता पर - ₹50,000
- रीड की हड्डी टूटने पर - ₹50,000
- सिर फटने पर - ₹40,000
- सिर के बालों की स्काल्पिंग पर - ₹25,000
- एक अंग की विकलांगता पर - ₹25,000
- चार उंगलियां कटने पर - ₹20,000
- तीन उंगलियां कटने पर - ₹15,000
- दो उंगलियां कटने पर - ₹10,000
- एक उंगली कटने पर - ₹5,000
पात्रता और शर्तें
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है:
- किसान को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- किसान की न्यूनतम आयु 5 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष होनी चाहिए.
- दुर्घटना होने पर आवेदन 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य है.
- योजना के तहत आत्महत्या के मामले शामिल नहीं किए गए हैं.
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
यदि आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं और इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें…
- अपने जिले के कृषि विभाग में जाएं.
- वहां से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
- फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- भरे हुए आवेदन फॉर्म को कृषि विभाग में जमा करें.
- संबंधित अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे.
- सफल सत्यापन के बाद, सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी.
योजना के लाभ
- इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है.
- किसानों के परिवारों को किसी भी दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता प्राप्त होगी.
- यह योजना राज्य के कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.
- किसानों को उनकी खेत में काम करने की जोखिमों से बचाव मिलेगा.