किसानों की जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार एक अनूठी योजना लेकर आई है, जिसे 'खेत तलाई योजना' के नाम से जाना जाता है. इस योजना के तहत किसानों को उनके खेत में तालाब बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे वर्षा के जल को संचित कर सिंचाई के लिए उपयोग कर सकें. राज्य के लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को इस योजना के तहत अधिकतम 1,35,000 रुपये तक की अनुदान सहायता दी जाएगी. वहीं, अन्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 1,20,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जल संकट को दूर करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है. ऐसे में आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-
क्या है खेत तलाई योजना?
खेत तलाई योजना को राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है. योजना के अंतर्गत किसानों को खेत में छोटे-छोटे तालाब बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे बारिश के जल को एकत्रित कर अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें.
इससे किसानों को अतिरिक्त जल संसाधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उनकी कृषि लागत भी कम होगी. यह योजना राज्य के सूखाग्रस्त और जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रही है.
योजना के उद्देश्य
-
वर्षा जल का संचयन कर किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना.
-
कृषि उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आमदनी में वृद्धि करना.
-
जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देना.
-
किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आजीविका सुरक्षित करना.
खेत तलाई योजना के लिए अनुदान और लाभ
खेत तलाई योजना के तहत किसानों को अनुदान निम्नलिखित प्रकार से दिया जाता है-
-
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 70% या अधिकतम 73,500 रुपये तक की सहायता कच्चे फार्म पॉन्ड के लिए तथा 90% या अधिकतम 1,35,000 रुपये तक की सहायता प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड के लिए दी जाएगी.
-
अन्य श्रेणी के किसानों को 60% या अधिकतम 63,000 रुपये तक की सहायता कच्चे फार्म पॉन्ड के लिए तथा 80% या अधिकतम 1,20,000 रुपये तक की सहायता प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड के लिए दी जाएगी.
-
न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई बनाने पर ही अनुदान प्रदान किया जाएगा.
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
-
राजस्थान का कोई भी किसान, जिसके पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है.
-
संयुक्त खातेदारों के मामले में एक स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए.
-
किसान के पास आधार कार्ड या जनाधार कार्ड होना आवश्यक है.
-
आवेदन के लिए जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी न हो) आवश्यक है.
आवेदन प्रक्रिया
-
किसान स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन कर सकता है.
-
या फिर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है.
-
ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त होगी.
महत्वपूर्ण जानकारी
-
आवेदन करने के बाद कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी.
-
इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी किसान को मोबाइल संदेश या कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से मिलेगी.
-
खेत तलाई निर्माण से पहले और बाद में विभाग द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा.
-
अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी.
योजना की वैधता
- यह योजना चालू वित्तीय वर्ष तक मान्य है.
आवेदन कैसे करें?
किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें