Livestock subsidy scheme: झारखंड सरकार किसानों के साथ-साथ पशुपालकों की भी आर्थिक रूप से मदद कर रही है. इसके लिए सरकार अपने स्तर पर कई तरह की बहेतरीन स्कीमों को चलाती है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने हाल ही में ‘मुख्यमंत्री पशुधन योजना’ को शुरू किया, जो फिलहाल राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो रही है. इस योजना के तहत सरकार की तरफ से 50% से 90% तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
इस योजना से न सिर्फ पशुपालकों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी. अगर आप भी ‘मुख्यमंत्री पशुधन योजना’ का लाभ उठाना चाहते हैं, तो झारखंड सरकार की इस बेहतरीन स्कीम से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा. आइए योजना से जुड़ी हर एक जानकारी को यह विस्तार से जानते हैं...
क्या है योजना का उद्देश्य? (What is the objective of the scheme?)
‘मुख्यमंत्री पशुधन योजना’ का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और राज्य में पशुधन उद्योग को मजबूत करना है. इस योजना के तहत राज्य के लाभार्थी गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर आदि के पालन के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
- राज्य का कोई भी इच्छुक किसान या पशुपालक आवेदन कर सकता है.
- महिलाओं, विधवाओं और दिव्यांगजनों को 90% तक अनुदान मिलेगा.
- स्वयं सहायता समूह से जुड़े पशुपालकों को 75% अनुदान का प्रावधान है.
कितनी होगी कमाई?
अगर कोई पशुपालक इस योजना का लाभ उठाकर पशुपालन शुरू करता है, तो वह अच्छी कमाई कर सकता है—
गाय और बकरी पालन – ₹8,000 से ₹10,000 प्रतिमाह
मुर्गी पालन – ₹15,000 से ₹20,000 प्रतिमाह
सूकर पालन – ₹40,000 से ₹50,000 सालाना
योजना से जुड़े जरूरी कागजात
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
- ईमेल आईडी (Email ID)
- बैंक खाता (Bank Account)
मुख्यमंत्री पशुधन योजना’ में कैसे करें आवेदन? (How to Apply Pashudhan Yojana)
इच्छुक लाभार्थियों को नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा. मुख्यमंत्री पशुधन योजना/ Mukhyamantri Pashudhan Yojana सेक्शन में आवेदन पत्र भरकर जमा किया जा सकता है.